Kumar Vikash.. Khabrimedia
दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम से दिल्ली में टैक्सी बाइक ले जाने वाले ड्राइवर को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है! जहा ओला-उबर और अन्य सभी टैक्सी पर फिलहाल दिल्ली ले जाने के लिए रोक लगा दी गई है.सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया।
SC ने हाई कोर्ट से तेजी के साथ मामला सुनने को कहा है। दोनों पक्षों को जल्द सुनवाई की अप्लिकेशन दायर करने की छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। अब सभी कंपनियों को नई पॉलिसी बनने तक इंतजार करना पड़ेगा.हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि 30 जून तक वो पॉलिसी बना लेंगे.
दिल्ली सरकार ने बताया कि उनके पास दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम, 2023 नाम की एक स्कीम है, लेकिन इसे अभी अप्रूव नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बाइक टैक्सी को कुछ शर्तों को पूरा किए बिना संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसे कि ड्राइवरों के बैकग्राउंड की जांच करना, बाइक में जीपीएस होना, पैनिक बटन होना, और यात्रियों की सुरक्षा और समग्र सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य सुरक्षा उपाय।