Jyoti Shinde,Editor
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 2017 से 2021 तक वाहनों पर हुए लंबित चालान को निरस्त कर दिया है. इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। यह विभिन्न चालान अलग-अलग न्यायालयों में लंबित थे.
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ई चालान पोर्टल से हटेंगे
शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित मुकदमों की सूची प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल (E-Challan Portal) से डिलीट कर दिया जाए
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आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है. परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं.
घर बैठे जमा कर सकते हैं चालान
वहीं, इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं. यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए. खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं. हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है.