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PNB: पंजाब नेशनल बैंक ने लॉकर के किराए में की भारी कटौती, ये हैं नए रेट

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PNB: पंजाब नेशनल बैंक ने दिवाली से पहले अपने ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है।

PNB: पंजाब नेशनल बैंक ने दिवाली (Diwali) से पहले अपने ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। यदि आप PNB में लॉकर सुविधा (Locker Facility) का लाभ उठाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। बैंक (Bank) ने लॉकर के किराए में भारी कटौती की है, जिससे ग्राहकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

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नवंबर से होंगे लागू

PNB की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, नई दरें 16 अक्टूबर 2025 को घोषित की गई हैं और ये 29 दिनों बाद, यानी नवंबर के मध्य से लागू होंगी। इसका सीधा मतलब है कि अब बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को पहले से कम किराया देना होगा।

ग्रामीण से मेट्रो शहरों तक, सभी जगहों पर घटे रेट

ग्रामीण क्षेत्रों में

  • छोटे लॉकर का किराया 1000 से घटाकर 750 रुपये।
  • मीडियम लॉकर 2500 से घटकर 1900 रुपये।

सेमी-अर्बन क्षेत्रों में

  • छोटे लॉकर का किराया 1500 से घटाकर 1150 रुपये।
  • मीडियम लॉकर 3000 से घटकर 2250 रुपये।

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शहरी और मेट्रो शहरों में

  • छोटे लॉकर का किराया 2000 से घटाकर 1500 रुपये।
  • मीडियम लॉकर 4000 से घटाकर 3000 रुपये।

साल में 12 फ्री विजिट की सुविधा

PNB ने ग्राहकों को एक वित्तीय वर्ष में 12 बार फ्री लॉकर विजिट (Free Locker Visit) की सुविधा देने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 12 बार अपने लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन, अगर कोई ग्राहक 12 से अधिक बार लॉकर खोलता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त विजिट के लिए 100 रुपये का शुल्क देना होगा। नए लॉकर लेते समय बैंक लीज रजिस्टर में यह लिखेगा कि ‘मैं/हम 12 बार से ज्यादा लॉकर खोलने पर 100 रुपये प्रति विजिट देने को सहमत हैं।’

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किन हालातों में बैंक खोल सकता है आपका लॉकर?

बैंक ने कुछ विशेष परिस्थितियों में लॉकर ब्रेक ओपन (Break Open) करने के नियम भी स्पष्ट किए हैं।

  • जब ग्राहक खुद चाबी खोने के बाद लॉकर खुलवाने की रिक्वेस्ट करे।
  • कोर्ट के आदेश पर सरकारी या प्रवर्तन एजेंसी की मांग पर।
  • जब ग्राहक नियमों का पालन न करे या लंबे समय तक बैंक से संपर्क में न रहे।

इन परिस्थितियों में लॉकर तोड़ने से पहले बैंक ग्राहक को तीन नोटिस (पत्र, ईमेल और SMS) भेजेगा। यदि इन प्रयासों के बावजूद संपर्क न हो पाए, तो अखबारों में पब्लिक नोटिस जारी कर 15 दिन की समय सीमा दी जाएगी।