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Punjab के कारोबारियों को तोहफा, मान सरकार ने किया बड़ा ऐलान

पंजाब राजनीति
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मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने कहा- नई नीति से व्यापार को मिलेगा विस्तार का मौका

Punjab News: पंजाब के कारोबारियों (Businessmen) के लिए बड़ी राहत की खबर है। पंजाब सरकार (Punjab Government) ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (PSIEC) के तहत एक नई अथॉरिटी का गठन किया है, जो व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करेगी। इस कदम से रद्द किए गए प्लॉटों (Plots) को बहाल करने और प्लॉटों को आपस में जोड़ने (क्लबिंग) या अलग करने (डी-क्लबिंग) की सुविधा मिलेगी। पढ़िए पूरी खबर…

कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद (Minister Tarunpreet Singh Sond) ने कहा कि नई अथॉरिटी उन व्यापारियों के लिए राहत लेकर आई है, जिनके प्लॉट पहले PSIEC द्वारा रद्द किए गए थे। अब व्यापारी इस अथॉरिटी के पास अपील दाखिल कर सकते हैं। अथॉरिटी दस्तावेजों और डाटा की जांच के बाद रद्द प्लॉटों को बहाल करेगी। पूरे पंजाब में लगभग 700 ऐसे प्लॉट हैं, जिनके लिए अपील की समय सीमा 30 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद रद्द होने वाले प्लॉटों के लिए 6 महीने के भीतर अपील की जा सकेगी।

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प्लॉट क्लबिंग और डी-क्लबिंग की अनुमति

बता दें कि पहली बार पंजाब सरकार (Punjab Government) ने PSIEC के तहत प्लॉटों को आपस में जोड़ने (क्लबिंग) और अलग करने (डी-क्लबिंग) की अनुमति दी है। पहले व्यापारियों को दो या अधिक प्लॉट जोड़ने की अनुमति नहीं थी, जिससे कारोबार विस्तार में दिक्कतें आती थीं। अब कोई व्यापारी अपने उद्योग के लिए अधिक जगह की जरूरत होने पर साथ वाले प्लॉट को जोड़कर कारोबार बढ़ा सकता है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर वह प्लॉट को बेचने या अलग करने के लिए डी-क्लब भी कर सकता है।

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