Punjab News: पंजाब की मान सरकार ने राज्य के लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है।
Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) ने राज्य के लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित ‘एकमुश्त निपटान योजना’ (One-Time Settlement Scheme) को मंजूरी दी है। यह फैसला स्थानीय सरकार विभाग (Department of Local Government) के माध्यम से लिया गया है और इसका उद्देश्य संपत्ति मालिकों पर वित्तीय बोझ कम करना तथा राज्य की नगर परिषदों और नगर निगमों को लंबित राजस्व की वसूली में सहायता प्रदान करना है। पढ़िए पूरी खबर…

आपको बता दें कि इस योजना के तहत, पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 1911 और पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 के अंतर्गत बकाया या आंशिक रूप से चुकाए गए हाउस/प्रॉपर्टी टैक्स को निपटाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
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योजना के प्रमुख प्रावधान
31 जुलाई 2025 तक पूर्ण छूट: जिन करदाताओं ने 31 जुलाई 2025 तक अपनी मूल बकाया प्रॉपर्टी टैक्स राशि एकमुश्त चुका दी, उन्हें जुर्माने और ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
31 अक्टूबर 2025 तक आंशिक छूट: यदि भुगतान 31 जुलाई के बाद लेकिन 31 अक्टूबर 2025 से पहले किया जाता है, तो जुर्माने और ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
31 अक्टूबर 2025 के बाद कोई राहत नहीं: इस तारीख के बाद बकाया राशि पर पूर्ण जुर्माना और ब्याज वर्तमान कानूनों के अनुसार वसूला जाएगा।
नागरिकों और नगर निगमों को लाभ
इस योजना से उन संपत्ति मालिकों को राहत मिलेगी, जिन्होंने समय पर टैक्स (Tax) का भुगतान नहीं किया। साथ ही, यह नगर परिषदों और नगर निगमों को बकाया राजस्व की वसूली में सहायता प्रदान करेगी। पंजाब के स्थानीय सरकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, आई.ए.एस. द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इसे जल्द ही आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जाएगा।
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अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने डिप्टी कमिश्नर, मेयर और सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के कमिश्नरों को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह योजना पंजाब के नागरिकों को अपनी देनदारियों को चुकाने का निष्पक्ष अवसर प्रदान करती है।

