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Flat ख़रीदारों के हित में यमुना प्राधिकरण का बड़ा फ़ैसला

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR
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यमुना प्राधिकरण ने Flat ख़रीदारों के हित में लिया बड़ा फैसला, पढ़िए पूरी खबर

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) के लिए यमुना प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने अपनी बोर्ड बैठक में फ्लैट बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे बिल्डर और बायर्स (Buyers) के बीच होने वाले धोखाधड़ी को रोकने में सहायता मिलेगी। यमुना प्राधिकरण ने अब 100 रुपये के एस्टाम्प पेपर (Stamp Paper) पर होने वाले एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है, जिससे बिल्डर खरीदारों के साथ आसानी से धोखाधड़ी कर पा रहे थे।

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Pic Social Media

नई नीति के अनुसार एग्रीमेंट की प्रक्रिया

प्राधिकरण की नई के मुताबिक, अब बिल्डर और बायर्स के बीच एग्रीमेंट टू लीज (संपत्ति के पट्टे का अनुबंध) करना अनिवार्य हो गया है। इस प्रक्रिया में फ्लैट बायर्स को कुल कीमत का 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा। अगर बिल्डर और खरीदार फ्लैट या संपत्ति को बेचना चाहेंगे तो इसके लिए उन्हें यमुना प्राधिकरण से पहले अनुमति लेनी होगी।

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दूसरों को बेचने से पहले लेनी होगी अनुमति

इसके साथ ही, खरीदार अपने फ्लैट को अन्य किसी व्यक्ति को बेचने के लिए भी प्राधिकरण की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे। यह फैसला बायर्स और बिल्डरों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और दोनों पक्षों के बीच विवादों को भी होने से रोकेगा।

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बिल्डरों को जिम्मेदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

यमुना प्राधिकरण ने इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया है कि बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर खरीदारों को सौंप दें। इससे न केवल खरीदारों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक निर्माण कार्य भी सुनिश्चित होगा। कुल मिलाकर यह फैसला यमुना प्राधिकरण द्वारा खरीदारों को ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने और बिल्डरों को जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बाजार में पारदर्शिता आएगी, बल्कि खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।