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Punjab के नवांशहर में DM का आदेश.. 21 अक्तूबर तक लागू रहेंगी पाबंदी

पंजाब
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Punjab के नवांशहर में जिलाधिकारी ने इस काम पर लगाई रोक

Punjab News: पंजाब के शहर नवांशहर (Nawanshahr) में जिलाधिकारी (DM) ने लोगों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा (Magistrate Navjot Pal Singh Randhawa) ने जिले की सीमा के अन्दर सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट (Magistrate) ने इन दोनों जगहों पर नहानें वालें के गहरे पानी में जाने और डूबने की अप्रिय घटनाओं के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत उक्त आदेश दिए हैं।
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जिला मजिस्ट्रेट (Magistrate) के अनुसार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के घटित होने से परिवार के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी पीड़ा होता है, जिस पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मौके पर नहाते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए हैं। आपको बता दें कि यह आदेश 21 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।

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