UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने बेटे और बेटी की तरह अब बहू को भी समान हक दिलाने का फैसला किया है। इसी क्रम में अब नगर विकास विभाग (Urban Development Department) ने निकायों में कार्यरत अकेंद्रीयत सेवा के कार्मियों की विधवा पुत्रवधु को राज्य कर्मियों के समान आश्रितों के बराबर हक देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सेवाकाल में पालिका (Non-Centrality) सेवानिवृत्त लाभ नियमावली-1984 में कुटुंब की परिभाषा में इसे शामिल करने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस विषय में शासनादेश जारी करते हुए निकायों को निर्देश भेजा है।
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आदेश में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल (Uttar Pradesh Service Period) में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (12वां संशोधन) नियमावली-2021 जारी कर दिया है। इसमें पुत्र और पुत्रियों की भांति ही विधवा पुत्रवधु को समान हक देने की बात कही गई है। निकाय स्वायत्तशासी संस्था की श्रेणी में आते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी नीतियों का लाभ निकायों को तब तक नहीं मिल पाता है, जब तक इसे स्वीकारा न जाए।
प्रमुख सचिव नगर विकास की तरफ से जारी शासनादेश में बताया गया है कि कार्मिक विभाग की इस नियमावली के आधार पर निकायों में लाभ देने के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया है। शासनादेश के अनुसार इसके आधार पर नगर निकायों में अकेंद्रीयत सेवाकाल के मृत कार्मिकों के विधवा पुत्रवधु को आश्रित की श्रेणी में शामिल मानते हुए तय लाभों को दिया जाएगा।
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योगी सरकार के इस फैसले से यूपी में हजारों लोगों को लाभ होगा। कई परिवार ऐसे हैं जहां कमाने वाले की मौत के बाद उसके बेटे की भी हादसे या किसी दूसरे कारण नहीं रह जाते हैं। एक तरफ परिवार पर दोहरी मार पड़ती है तो दूसरी तरफ आर्थिक स्थितियां भी खराब हो जाती हैं। बहू को नौकरी दिलाने के लिए सरकार के पास काफी सिफारिशे आती रहती थीं। ऐसे में सरकार ने यह फैसला लागू कर दिया है।