Traffic Challan: UP में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यातायात निदेशालय ने सख्त कार्रवाई शुरू की है।
Traffic Challan: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ने और 5 हजार करोड़ रुपये के बकाया चालान (Challan) न भरने वालों के खिलाफ यातायात निदेशालय ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। जिन वाहनों के पांच या उससे अधिक चालान बकाया हैं, उनकी पहचान कर उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 3 लाख 1 हजार 410 गाड़ियों और 58 हजार 893 ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को चिह्नित किया गया है। पढ़िए पूरी खबर…

बकाया चालान पर सख्ती
यातायात निदेशालय ने परिवहन विभाग (Transport Department) को इस महीने एक विस्तृत सूची सौंपी है, जिसमें उन वाहनों और चालकों के नाम शामिल हैं, जिनके पांच या उससे अधिक चालान बकाया हैं और जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा। एडीजी यातायात के. सत्यनारायण ने कहा कि बकाया राशि हजारों करोड़ में है, जो बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों और मालिकों से संबंधित है। अब तक 1,006 ड्राइविंग लाइसेंस और 3,964 आरसी को सस्पेंड या निरस्त किया जा चुका है।
ये भी पढ़ेंः Lucknow: निर्यात, निवेश और नवाचार के नए अवसरों को सामने लाने के लिए योगी सरकार की महत्वपूर्ण पहल
उन्होंने कहा कि कई लोग चालान की राशि इसलिए नहीं जमा करते, क्योंकि कोर्ट में पहुंचने पर यह राशि अक्सर कम हो जाती है। लेकिन, अब सख्ती के साथ नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे सड़कों पर अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित हो।
सबसे ज्यादा हादसे इन जिलों में
यातायात निदेशालय ने 20 जिलों की पहचान की है, जहां ट्रैफिक नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन और सड़क हादसे हो रहे हैं। लखनऊ इस सूची में शीर्ष पर है, जहां 2024 में 1,630 सड़क हादसों में 576 लोगों की मौत हुई और 1,165 लोग घायल हुए। इसके बाद कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली, नोएडा, हरदोई, बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ, शाहजहांपुर, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी और कुशीनगर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

सरकारी गाड़ियां भी नियम तोड़ने में आगे
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने में सरकारी गाड़ियां भी पीछे नहीं हैं। ई-चालान सिस्टम में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि बीजी या ईजी सीरीज की सरकारी गाड़ियों का चालान नहीं कटता। ये गाड़ियां चौराहों पर नियम तोड़ते हुए आसानी से निकल जाती हैं। यातायात पुलिस अब इस पर भी ध्यान दे रही है।
परिवहन विभाग ने कितना चालान काटा, कितनी वसूली?
चालान और वसूली का काम सिर्फ यातायात पुलिस ही नहीं, बल्कि परिवहन विभाग भी करता है। खास तौर पर कमर्शियल गाड़ियों के चालान और वसूली में परिवहन विभाग सक्रिय है। इनके चालान की राशि 5,000 रुपये से शुरू होकर 25,000 रुपये तक हो सकती है।

चालान की राशि का उपयोग
चालान से होने वाली आय सीधे राजकोष में जमा होती है। साल भर में जमा राशि का कुछ हिस्सा संबंधित विभाग को बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए दिया जाता है, जबकि बाकी राशि सरकार अन्य मदों में खर्च करती है।
ये भी पढ़ेंः Lucknow: CM योगी आदित्यनाथ ने तीन नवस्थापित राज्य विश्वविद्यालयों की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की
वाहन चालकों के लिए सलाह
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने बकाया चालान तुरंत जमा करें। चालान की स्थिति जांचने के लिए echallan.parivahan.gov.in पर वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करें। समय पर भुगतान न करने पर आरसी और डीएल निरस्त होने के साथ कोर्ट में समन भी जारी हो सकता है।

