Traffic Challan: दिल्ली जाने वाले हो जाएं सावधान, खूब कट रहे हैं चालान
Traffic Challan: अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं या अपने वाहन से दिल्ली जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। आपको बता दें कि इन राजधानी दिल्ली में धड़ाधड़ चालान कट रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के स्तर बढ़ने के कारण ग्रैप 3 और 4 को लागू किया गया था। अब वायु गुणवत्ता में सुधार आने के साथ ही ग्रैप 3 (Grap 3) और 4 को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ग्रैप 4 के लागू किए जाने के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) के खजाने में भारी बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है।
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ग्रैप 4 के लागू होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 266 करोड़ रुपये के चालान हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रैप 4 (Grape 4) के लागू होने के बाद दिल्ली में कई तरह के वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध था। ऐसे में जो वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली (Delhi) में एंट्री करते, उन्हें भारी चालान का सामना करना पड़ता। इस दौरान केवल जरूरी सामानों के वाहनों की आवाजाही पर ही छूट थी।
मात्र 50 दिन में हुआ 266 करोड़ का चालान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी के अनुसार अक्टूबर 15 से 9 दिसंबर तक मात्र 50 दिनों के अन्दर दिल्ली यातायात पुलिस ने 2 लाख 66 हजार गाड़ियों के चालान किये। इन चालाों से टोटल 266 करोड़ की कमाई हुई है। इस दौरान ग्रैप 3 और 4 लागू था, जिसमे कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। इस दौरान उन गाड़ियों पर खास ध्यान रखा जा रहा था जो प्रदूषण फैला रही थीं, जिनके पास पॉल्युशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) नहीं थें।
ठंड की शुरुआत से ही दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (Central Pollution Control Board) और सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) की स्थिति को देखते हुए उसे 4 स्टेज में लागू किया जाता है।
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दिल्ली में खत्म हुआ ग्रैप 3 और 4 खत्म
आपको बता दें कि पिछले दिनों ग्रैप 3 और 4 के लागू होने के बाद स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था और क्लासेज ऑनलाइन चल रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर खफटकार लगाई थी। हालांकि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की, तब सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता में हुए सुधार को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 3 और 4 के नियमों में ढील देने का निर्देश दिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ग्रैप 3 और 4 को खत्म कर दिया। वर्तमान में दिल्ली में केवल ग्रैप 2 लेवल ही लागू किया गया है।

