Noida News: अगर आप भी नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) क्षेत्र में 22 सेक्टर और छह गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं और इसके जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। प्राधिकरण ने इन सेक्टर और गांवों की सूची सार्वजनिक कर लोगों से वहां बिना जांच किए प्लॉट न खरीदने की अपील की है। प्राधिकरण ने इन अवैध कॉलोनी (Illegal Colony) काटने वालों को भूमाफिया बताया है। सीईओ द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।
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नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की तरफ से जारी की गई इस सूचना को प्राधिकरण के कार्यालय में लगाए जाने के साथ ही दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाया गया है। इसको शेयर भी किया जा रहा है। प्राधिकरण की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि नोएडा के सेक्टर-82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108. 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144, गांव सलारपुर, हाजीपुर, गेझा तिलपताबाद, भंगेल बेगमपुर, गढ़ी और शहदरा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों और भूमाफिया द्वारा नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं।
इन कॉलोनी में अवैध रूप से प्लाटिंग कर बेचा जा रहा है। इस जमीन पर की जाने वाली प्लाटिंग और उसकी खरीद-फरोख्त पूरी तरीके से अवैध है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की कि वह इन अवैध कॉलोनियों में कोई भी प्लॉट न खरीदें। इन अवैध कॉलोनियों को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जाएगा। कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
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गांवों के लिए जारी हुआ खसरा नंबर
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की तरफ से तीन गांवों के खसरा नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। जहां पर लोगों से जमीन न खरीदने के लिए अपील की गई है। प्राधिकरण के मुताबिक सलारपुर में खसरा संख्या 700 से 715, 727, 728, 779, 780, हाजरीपुर में खसरा संख्या 412 व 514 और गांव भंगेल के खसरा संख्या 217, 225, 226, 227 और 239 की सूची जारी कर यहां पर अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं।
तेजी से हो रहा है काम
प्राधिकरण की टीम ने तीन दिन पहले इन क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही प्राधिकरण ने वहां बनी अवैध बिल्डिंगों पर लिखवाया था कि ये बिल्डिंग अवैध हैं। आरोप है कि प्राधिकरण की टीम के लौटते ही वहां पर तेजी से निर्माण कार्य शुरू हो गया। प्राधिकरण ने जहां पर लिखवाया था कि यह बिल्डिंग अवैध हैं, उन्हें भी पोत दिया गया है।
बंद हो विभाग में रजिस्ट्री
अधिवक्ता राम कुमार शर्मा के अनुसार जहां पर अवैध रूप से बिल्डिंगों की खरीद फरोख्त हो रही है, ऐसी सभी जमीनों के खसरा नंबरों की सूची प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्री विभाग में देकर उनकी रजिस्ट्री बंद करा देनी चाहिए। जिससे वहां पर अवैध रूप से जमीनों के बैनामे न हो सकें। जिस प्रकार से प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र के बैनामे रोक रखे हैं, उसी तरह से इन इलाकों के भी बैनामों पर रोक लगा देनी चाहिए। जो बिल्डिंगें अवैध हैं, उनकी सूची भी रजिस्ट्री विभाग को दे देनी चाहिए जिससे रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा सके।
जमीन खरीदते समय इन बातों का रखें ख्याल
जमीन खरीदने से पहले जांच लें, उस पर कोई लोन तो नहीं है।
जिस जमीन का मुआवजा लिया जा चुका है, उसको न खरीदें।
जमीन के रिकॉर्ड की जांच संबंधित तहसील और प्राधिकरण कार्यालय से जरूर कर लें।
डूब क्षेत्र में जमीन खरीदने से बचें, वहां पक्का निर्माण नहीं हो सकता।
जमीन को खरीदने से पहले उसके कागजों की जांच करा लें।
जिस खसरा संख्या की जमीन का बैनामा हो रहा है, कब्जा भी उसी जगह दिया जा रहा है या नहीं
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि प्राधिकरण के क्षेत्र में जिन लोगों द्वारा अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उन्हें चिह्नित कर उन माफिया के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। ये सभी अवैध कॉलोनियां ध्वस्त कर दी जाएंगी। लोग किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले प्राधिकरण कार्यालय से उसके संबंध में जानकारी ले लें।