UP News: उत्तर प्रदेश में अब प्लॉट लेकर घर बनाने वाले लोगों के लिए योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई संशोधित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के तहत अब पहले की तरह 1.5 मीटर चौड़ाई के छज्जे (Balconies) के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। अब घर में अधिकतम 75 सेंटीमीटर (ढाई फीट) चौड़ाई के ही छज्जे का निर्माण हो सकेगा। साथ ही अब पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई का स्टिल्ट फ्लोर बनाने पर 12.50 मीटर ऊंचाई में एक अतिरिक्त मंजिल (Extra Floor) का निर्माण किया जा सकेगा।
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इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के लिए भवनों में चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) बनाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। विकास प्राधिकरण (Development Authority) व परिषद से भवन निर्माण के लिए आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए मानचित्र में कमी को 15 दिनों के भीतर दूर न करने पर अब मानचित्र (Map) स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। बिल्डरों को आंशिक पूर्णतः प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधा भी दे दी जाएगी।
करीब डेढ़ दशक पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के तमाम प्रविधानों को संशोधित करने का फैसला योगी सरकार ने लिया था। आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों और आवास आयुक्त को संशोधित उपविधि भेजते हुए निर्देश जारी किया है कि वे अपने-अपने बोर्ड से इसे अनुमोदित कराते हुए तत्काल इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
संशोधित उपविधि (Amended Byelaws) के मुताबिक 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भवन में पार्किंग के लिए दो मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण हो सकता है। ऐसे में 10.50 से 12.50 मीटर ऊंचाई तक भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह यदि प्लॉट का क्षेत्रफल 300 से 500 वर्गमीटर है तो बहु आवासीय भवनों का निर्माण 15 से 17.50 मीटर ऊंचाई तक हो सकेगा। उपविधि में पहली बार धर्मकांटा, मोबाइल टावर और भवनों में 5जी नेटवर्क की स्थापना के संबंध में व्यवस्था की गई है।