UP में शराब के ये ठेके बंद होंगे..योगी सरकार ने जारी किया आदेश

Trending उत्तरप्रदेश राजनीति

New Excise Liquor Policy: यूपी में योगी सरकार ने शराब की नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। बता दें कि यूपी में सरकार ने इन 3 जगहों के पास शराब के ठेकों को बंद करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पढ़िेए पूरी खबर…

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करने के लिए tau.id/2iy6f लिंक पर क्लिक करें
ये भी पढ़ेः UP में मकान-दुकान नक्शा पास करवाने का बदल गया नियम

Pic Social Media

आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धर्मस्थलों, विद्यालयों और हाईवे आदि के नजदीक की शराब दुकानें बंद करने निर्देश दिए हैं। अवैध शराब बनाने व बेचने पर सख्त से सख्त कार्यवाही व सघन निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन जगहों पर शराब बेचने की कोई भी दुकान ना हो।

कैबिनेट से भी मिल गई है मंजूरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शराब नीति में अहम बदलाव करने जा रही है। शराब नीति पर कई बदलावों को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इसके बाद अब शराब की आम दुकानों को भी मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा। साथ ही अब साल में 2 दिन शराब की दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुली रहेंगी। ये शराब नीति 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेगी। लेकिन इसके कुछ नियम अभी से लागू हो जाएंगे।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना

नई एक्साइज पॉलिसी में रेलवे और मेट्रो स्टेशन के बाहर भी शराब बेचने का प्रावधान किया गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का मानना है कि शराब पीना अच्छा है। अगर ऐसा है तो फिर ऑफिस में शराब को बेचने की अनुमति दे दी जानी चाहिए।

क्या महंगी हो जाएगी शराब?

योगी सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी में लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रावधान किया है। इसके अनुसार बीयर, भांग, अंग्रेजी शराब और मॉडल शॉप की सालाना लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ा दी है। साथ ही देसी शराब की लाइसेंस फीस बढ़ाकर 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 32 रुपये प्रति बल्क लीटर तय कर दी है।

Pic Social Media

दुकान के बाहर खड़े होकर पी सकेंगे बीयर

नई शराब नीति में एक बड़ा बदलाव बीयर को लेकर भी किया गया है। जिसमें अब बीयर की दुकानों को मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा। नई नीति के मुताबिक अगर शराब दुकान के बगल में कम से कम 100 वर्ग फीट की जगह खाली है। तो वहां लोग बीयर पी सकेंगे। लेकिन ये फ्री में नहीं होगा। इसके लिए लाइसेंस धारक को कुछ रकम भी चुकानी होगी।

जानिए किस दिन एक घंटा ज्यादा खुलेंगी शराब की दुकानें?

नई शराब नीति में साल के 2 दिन शराब की दुकानें एक घंटे ज्यादा खुल सकेंगी। नई नीति के अनुसार क्रिसमस की रात यानी 24 दिसंबर और नए साल की रात यानी 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात के 11 बजे तक खुल सकेंगी। नई शराब नीति का ये नियम इसी साल लागू होगा। यानी इसी साल 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन बाकी दिनों में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके साथ ही शादी समारोह, इवेंट या किसी कार्यक्रम में रात 12 बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी।

मेट्रो-रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी शराब

शराब की बिक्री को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। एक अप्रैल से शराब की बिक्री मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और क्रूज शिप पर भी हो सकेगी।

वाइन की 3 नई कैटेगरी शामिल

योगी सरकार में एक्साइज मंत्री नितिन अग्रवाल के मुताबिक साल 1961 में जो नियमावली आई थी। उसमें फलों से बनने वाली वाइन को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब इस नियमावली में संशोधन किया गया है और 3 नई कैटेगरी को शामिल किया गया है। नियमावली में अंगूर से बनने से वाली साइडर, सेब से बनने वाली शेरी और नाशपाती से बनने वाली पेरी वाइन को शामिल कर लिया गया है।

नितिन अग्रवाल ने कहा है कि फलों से बनने वाली वाइन के लिए मुजफ्फरनगर और मेरठ में 2 प्लांट बनाए जा रहे है। और उम्मीद है कि और भी कारोबारी इस बिजनेस से जुड़ेंगे। इससे वाइन की नई वैरायटी भी आएगी।

दुकानों पर एक्शन को लेकर भी नियम सख्त

नई नीति के अनुसार पुलिस या कोई भी एजेंसी किसी भी शराब, बीयर या भांग की दुकान को सील नहीं कर सकेगी। शराब की दुकान पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट या डीएम की अनुमति के बगैर अगर कोई एजेंसी या अधिकारी शराब की दुकान पर छापेमारी करता है या कोई भी कार्रवाई करता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा। इतना ही नहीं, शराब दुकान के बाहर बीयर पीने वालों को पुलिस परेशान नहीं कर सकती। बशर्ते पीने वाले बाहर कोई हुड़दंग न मचा रहे हों।

इससे सरकार को क्या उम्मीद?

सरकारी खजाने को भरने में शराब की बिक्री से मिलने वाला रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा होता है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 में यूपी सरकार को एक्साइज ड्यूटी से करीब 42,250 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था।

जब से योगी सरकार आई है, तब से शराब की बिक्री से मिलने वाला रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया है। योगी सरकार के सत्ता में आने के समय 2017-18 में शराब की बिक्री से सरकार को करीब 14 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था।

इस साल सरकार को शराब की बिक्री से मिलने वाले एक्साइज रेवेन्यू और बढ़ने की उम्मीद है। सरकार को 2023-24 में एक्साइज ड्यूटी से 58 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।