Noida News : नोएडा की सात सोसायटी को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा में काफी संख्या में फ्लैट बन तो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी होम बायर्स (Home Buyers) को उनका हक नहीं मिल पाया है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी सीईओ डॉ.लोकेश एम (CEO Dr.Lokesh M) ने घर खरीदारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में अमिताभ कांत समिति (Amitabh Kant Committee) की सिफारिशें लागू होने के बाद सीईओ की अगुवाई में लगातार मीटिंग की जा रही है। इसी को लेकर सीईओ और बिल्डरों के साथ बैठक से अच्छी खबर सामने आई है। बकायेदार 7 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत पैसा अथॉरिटी को देकर घर खरीदारों के लिए रजिस्ट्री का रास्ता खोल दिया है। बता दें कि यह जानकारी नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की तरफ से दी गई है।
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इन बिल्डरों ने 25% पैसा जमा किया
नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 6 जनवरी को अवस्थापना और आद्योगिक विकास आयुक्त ने लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट बिल्डर को अमिताभकांत समिति के तहत लाभ दिया। इसमें बिल्डर को 25 प्रतिशत पैसे का 60 दिन के अंदर अथॉरिटी को दें और बाकी 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान साधारण ब्याज के साथ करना होगा। इस नीति पर आगे बढ़ते हुए सीईओ ने सात और बिल्डरों को बड़ी राहत दे दी है। इस बैठक में NIMBUS PVT. LTD., CAPITAL INFRAPROJECTS PVT. LTD., INDIA INFRASTRUCTURE PVT. LTD, HR ORACLE DEVELOPERS PVT. LTD और AIMS RG ANGEL PROMOTORS PVT. LTD ने 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है।
फ्लैट खरीदारों को राहत
अधिकारियों ने कहा कि इसके साथ ही अन्य दो बिल्डर भी जल्द मीटिंग करके पैसा जमा करेंगे। जिसमें SUNSHINE INFRAWELL PVT LTD, GULSHAN HOMES & INFRASTRUCTURE की तरफ से कुल धनराशि का 25 प्रतिशत 60 दिन में जमा करवाया जाएगा। और जो बाकी बचेगा, उसे किस्तों में जमा कराया जाएगा। इसके बाद लगभग 1 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर बिल्डरों ने शर्तों को नहीं माना तो लाभ नहीं मिलेंगे। साथ ही परियोजना पूरी नहीं करने वाले बिल्डरों को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य बकायदार बिल्डर अमिताभकांत समिति के तहत अपना पैसा जमा कर सकते हैं।
बिल्डरों को क्या-क्या मिला
सबसे बड़ी बात कि बिल्डरों को जीरो पीरियड का फायदा मिल रहा है। कोरोना महामारी के तहत बिल्डरों को पहली अप्रैल-2020 से 31 मार्च-2022 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाएगा। ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में एनजीटी के आदेशों के क्रम में 14 अगस्त-2013 से 19 अगस्त-2015 तक जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा। यह केस टू केस पर लागू होगा। जीरो पीरियड का लाभ लेने के बाद बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत 60 दिनों के अन्दर ही जमा करना होता है। बाकी 75 प्रतिशत पैसा साधारण ब्याज के साथ तीन साल के अन्दर जमा करना होता है।
खरीदारों को क्या मिला, अतिरिक्त पैसा नहीं वसूल सकेंगे
इन परियोजनाओं के खरीदारों से अतिरिक्त पैसा नहीं वसूल किया जाएगा। इसको शर्तों में शामिल कर लिया गया है। सभी बने हुए फ्लैट और बिना ओसी-सीसी के फ्लैट जिसमें खरीदार रह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री तीन महीने के अंदर करानी होगी। बकाये का 25 प्रतिशत पैसा जमा करने के बाद रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी। इससे खरीदारों को उनका मालिकाना हक मिले सकेगा। परियोजना पूरा कराने के लिए बिल्डरों को फायदा दिए गए हैं। उन्हें कर्ज लेने के लिए मॉर्टगेज परमीशन दी जाएगी। इससे रुकी हुई परियोजनाएं पूरी हो सकेंगी। परियोजना पूरी होने से खरीदारों को आशियाना मिल सकेगा।