नीलम सिंह चौहान, ख़बरीमीडिया
उन हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी ख़बर जो फ्लैट की कीमत चुकाने के बाद भी रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा के उन तमाम बिल्डरों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली ख़बर जिन्होंने बिना रजिस्ट्री, खरीदारों को फ्लैट दे दिया। क्योंकि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना रजिस्ट्री अगर बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों को पजेशन(POSSESSION) दिया तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण(Greater Noida Authority) ऐसे बिल्डरों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी की तैयारी कर रहा है। साथ ही ऐसे बिल्डरों को जल्द ही नोटिस जारी करने जा रहा है। प्राधिकरण के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बिल्डर विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया है।
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आपको बता दें..नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे एक नहीं बल्कि कई बिल्डर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें बिना रजिस्ट्री के ही खरीदारों ने रहना शुरू दिया है। ऐसे में प्राधिकरण का बकाया जमा न होने की वजह के कारण ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। जिस वजह से रजिस्ट्री अटकी पड़ी है।
बिना रजिस्ट्री के फ्लैट खरीददार चाहे वहां भले ही रहने लगे हों, लेकिन उनको मालिकाना हक तब तक नहीं मिलेगा, जबतक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो जाती है। बिल्डर खरीददारों को अनधीकृत तरीके से पेजेशन देकर के खुद का पल्ला झाड़ने में लगे हैं।
2 दर्जन परियोजनाओं का कराया गया सर्वे
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक फ्लैट के लिए अपनी मोटी कमाई लगाने वाले इन खरीददारों को इस आने वाले मुसीबत से बचाने के लिए प्राधिकरण क्यूरी एंड ब्राउन से प्रोजेक्टवार सर्वे कर रहा है। और अबतक इस एजेंसी ने दो दर्जन से भी ज्यादा परियोजनाओं का सर्वे कर लिया है। इसके बाद ऋतु महेश्वरी के समक्ष रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, सीईओ ने बिल्डर विभाग को ऐसे सभी प्रोजेक्टों के बिल्डरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए हैं।
आवंटन होगा निरस्त
सीईओ ने प्राधिकरण की बची हुई राशि न देने और प्रोजेक्टों को पूरा न करने वाले बिल्डरों के आवंटन को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। यानी जिन बिल्डरों ने अभी तक प्रोजेक्ट को नहीं बनाया है, उनके आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद खाली एरिया को प्राधिकरण अपने कब्जे में ले लेगा।