Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब कोई अपने फ्लैट (Flat) या फिर माकान को किराए पर देते हैं, तो बक़ायदे किरायेदार से एग्रीमेंट करवाते हैं। रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) ओनर और रेंटी के बीच होता है, जिसे करार के रूप में माना जाता है, जिससे आपका घर सुरक्षित रहे। इसके अलावा जो किरायेदार आपके घर रहने आया है उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है, इसके लिए पुलिस वेरिफ़िकेशन (Police Verification) भी करवाना अनिवार्य होता है, जिससे किसी भी तरह की आशंका को टाला जा सके। लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी के 7वें एवेन्यू में तो एक अलग ही मामला सामने आया है।
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जानिए क्या है मामला
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) की सोसाइटी गौर सिटी के 7वें एवेन्यू के मेंटिनेंस विभाग ने एक नोटिस जारी की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ किरायेदार बिना किसी जानकारी के अपने फ्लैट को किसी तीसरे को फिर से किराए पर दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसकी जानकारी फ्लैट ओनर को है भी नहीं। वैसे भी फ्लैट को किसी तीसरे को देना क़ानूनी रूप से अवैध है। अब मेंटिनेस विभाग (Maintenance Department) ने ऐसे काम तुरंत बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दी है। इसके साथ ही इस तरह के काम करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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