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Swiggy ने ग्राहक को ठगा! कोर्ट ने लगाया 344 गुना जुर्माना

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Swiggy पर लगा 344 गुना जुर्माना, जानिए क्या है मामला

Swiggy: ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी से जुड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। स्विगी की मनमानी पर एक कोर्ट (Court) ने कंपनी पर जुर्माना लगा दिया है। बता दें कि स्विगी ने सुरेश बाबू (Suresh Babu) नाम के एक कस्टमर से फूड डिलीवर करने के लिए 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज (Delivery Charge) लिया था, जिसके बाद शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्विगी पर 103 रुपये के डिलीवरी चार्ज का लगभग 344 गुना यानी 35,453 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Pic Social Media

जानिए पूरा मामला

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से फूड ऑर्डर किए। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी करीब 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी (Swiggy) ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी बढ़ जाने के कारण से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बाद भी 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने की बात कही है।

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कस्टमर को मिलेंगे 35,453 रुपये

कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप (Google Maps) के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है। कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए टोटल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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कोर्ट ने दिया 45 दिनों का समय

सिर्फ यही नहीं कोर्ट ने स्विगी को रंगा रेड्डी जिला आयोग के उपभोक्ता कल्याण कोष में दंडात्मक हर्जाने के रूप में 25,000 रुपए जमा करने होंगे। कोर्ट ने स्विगी को पैसे देने का 45 दिनों का समय दिया है।