Supreme Court: दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है।
Supreme Court: दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की सीमित इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। बता दें कि यह अनुमति केवल नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) की बिक्री और उपयोग के लिए दी गई है। पढ़िए पूरी खबर…

ये भी पढ़ेंः क्या ज्योतिष से मौत को टाला जा सकता है?
ग्रीन पटाखों की अवधि और शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को 18 से 21 अक्टूबर तक जलाने की अनुमति दी है। सीजेआई बीआर गवई (CJI BR Gavai) ने कहा कि अदालत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, यानी पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयमित तरीके से अनुमति दी जाएगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के बाद इन पटाखों की बिक्री पर फिर से प्रतिबंध लागू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
CJI गवई ने क्या कहा?
सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं, क्योंकि पारंपरिक पटाखों की तस्करी होती है जिससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचता है।
सीजेआई ने यह भी कहा कि हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले NCR में आते हैं। जब पहले प्रतिबंध लगाया गया था, कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में ज्यादा अंतर नहीं आया। वहीं, ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से पिछले छह वर्षों में पॉल्यूशन में काफी कमी आई है, जिसमें NEERI का योगदान अहम रहा।
ये भी पढ़ेंः Greater Noida: इंजीनियर्स की लगेगी लॉटरी, ग्रेटर नोएडा में एक साथ कई IT कंपनियां खुलेगी
दिल्ली-NCR के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 सख्त आदेश
- गश्ती दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले हर पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा।
- ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
- दिल्ली NCR क्षेत्र में बाहर से कोई भी पटाखा लाने की इजाजत नहीं होगी।
- अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
- 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी की जाएगी।
पटाखों के इस्तेमाल के लिए टाइम
दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकता है।

