Punjab News: पंजाब में लाउड स्पीकर को लेकर नियम लागू किया गया है। वहीं नाफरमानी करने वालों को सजा मिलेगी। पंजाब के जालंधर में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त सीपी संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) ने रिहायशी क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर रोक लगाई है। उन्होंने साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर, पटाखों और शौर डालने वाली वस्तुओं की आवाज तय लिमिट तक रखने के निर्देश दिए हैं। पढ़िए पूरी खबर…
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बता दें कि लाउड स्पीकर (Loud Speaker), शौर मचाने वाले किसी भी प्रकार के यंत्र या खिलौने, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं उपयोग कर सकते हैं। मैरिज पैलेसों और हॉटलों के लिए भी यह नियम लागू होते हैं। प्राइवेट साउंड सिस्टम की आवाज 5 डीबी तक रखी जाएगी।
अगर आदेशों का पालन पूरी तरह नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वालों का सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह जिस गाड़ी में यदि म्यूजिक सिस्टम लगा है, तो उस गाड़ी से गानों की आवाज अगर बाहर आती है, तो उसे आदेशों के उल्लंघन में ही माना जाएगा।
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प्रशासन ने बताया कि एक दिन के लिए वाहन पार्किंग (Vehicle Parking) में खड़ा किया गया है, तो वाहन मालिक का नाम रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, इसके साथ ही मालिक के दस्तखत भी करवाए जाएंगे। साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने यह आदेश जारी किया है कि मोबाइल फोन और सिम बेचने वाले, सामान बेचते समय खरीददार से पहचान पत्र, आईडी प्रूफ की फोटो अवश्य लें।