Paytm Payment bank पर RBI का हंटर!

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उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
RBI News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवार पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने पेटीएम पर ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) नियमों समेत कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि केवाईसी सहित अन्य नियमों के उल्लघंन मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर ये कार्रवाई भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के दिशा-निर्देशों, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे और यूपीआई परिवेश सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर की गई है।
आरबीआई ने कहा कि बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। केवाईसी की विशेष जांच से पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान लेन-देन पर निगरानी नहीं रखी है। बैंक के जबाव मिलने के बाद आरबीआई इस फैसले पर पहुंचा है कि बैंक पर उपरोक्त आरबीआई निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ। इसके बाद बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा (46) (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत कार्रवाई की है। यह भी स्पष्ट किया है कि यह एक्शन बैंकों के खामियों को देखते हुए लिया गया है। ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा।
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