Punjab में वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करने वाली दुकानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए है।
Punjab News: पंजाब में वाहनों की नंबर प्लेट (Number Plate) तैयार करने वाली दुकानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए है। बता दें कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Civil Defence Code) की धारा 163 के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुकानदार (Shopkeeper) वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करते है या बनाते है उनके लिए आदेश जारी किए गए है।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन (Nirmal Ousepachan) ने कहा कि शरारती तत्व नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से बड़ी आसानी से नकली नंबर प्लेट (Fake Number Plate) बनवा लेते हैं और बाद में किसी वारदात को अंजाम देते हैं, जिस कारण वारदात में प्रयुक्त वाहनों को ट्रेस करने में काफी परेशानी आती है।
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बिना वाहन के नंबर प्लेट बनाकर न दें
जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने कहा कि नंबर प्लेट (Number Plate) बनाने वाली दुकानें किसी भी व्यक्ति को बिना वाहन के नंबर प्लेट बनाकर न दें और नंबर प्लेट सिर्फ वाहन पर लगा कर दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नियमों की अनदेखी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।