Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने आईजी उमरानंगल को लेकर आदेश जारी किए है। बता दें कि पंजाब में फरीदकोट के बरगाड़ी मामले निलंबित चल रहे आईजी परमराज सिंह उमरानंगल (Paramraj Singh Umranangal) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 फरवरी 2024 को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके निलंबन के आदेश रद्द कर उन्हें बहाल करने के आदेश जारी किए थे। जिसके चलते अब पंजाब सरकार (Punjab Government) ने पत्र जारी कर आईजी उमरानंगल को सेवा में बहाल करने के आदेश जारी किए हैं।
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पंजाब सरकार (Punjab Government) ने पत्र में कहा है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 02.02.2024 के आदेशों के अनुपालन करते हुए आईजी परमराज सिंह उमरानंगल (Paramraj Singh Umranangal) को तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल किया जाता है। नियमित नियुक्ति आदेश जारी होने तक वे डीजीपी, पंजाब के कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।
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2019 में किए गए थे सस्पेंड
बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमरानंगल को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के गृह विभाग ने इस पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत द्वारा उसे जेल भेजे जाने की अधिकृत सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की थी।
29 साल पुराने मामले में दर्ज हुआ केस
गुरदासपुर जिले के काला अफगाना गांव के निवासी सुखपाल सिंह के 29 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में भी परमराज सिंह उमरानंगल और दो अन्य पुलिसकर्मियों पर अक्तूबर 2023 में एक केस दर्ज हुआ।
इस मामले में भगवंतपुरा जिला रोपड़ थाने में धारा 166ए, 167, 193, 195, 196, 200, 201, 203, 211, 218, 221, 420, 120बी आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले की भी SIT जांच कर रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में यह केस चल रहा है।