विदेश में स्थित जीवान फौजी बॉर्डर जिलों में गिरफ्तार आरोपियों की मदद से चला रहा था रंगदारी रैकेट: डीजीपी गौरव यादव
अमृतसर में जीवान फौजी के नेतृत्व वाले बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ दो सहयोगी पिस्तौल सहित गिरफ्तार
Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित और शांतिपूर्ण राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी और रंगदारी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो कि जीवान फौजी से जुड़ा है। इस कार्रवाई में उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है, यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने रविवार को दी।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करजप्रीत सिंह उर्फ करज (23), निवासी वैरोवाल, जिला तरनतारन, और गुरलाल सिंह उर्फ हरमन (23), निवासी गोइंदवाल साहिब, जिला तरनतारन के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने इनके पास से एक .30 बोर की पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बीकेआई का सक्रिय सदस्य जीवान फौजी पंजाब के सीमावर्ती जिलों में लोगों को निशाना बनाकर रंगदारी वसूलने का रैकेट चला रहा था। जीवान फौजी ने करजप्रीत और गुरलाल को .30 बोर की पिस्तौल दी थी और उन्हें अमृतसर क्षेत्र में एक फर्नीचर की दुकान पर फायरिंग करने का आदेश दिया था। यह घटना एक रंगदारी की कोशिश का हिस्सा थी, जिसमें जीवान फौजी ने दुकान मालिक के कनाडा में रह रहे रिश्तेदार से फिरौती की मांग की थी।
डीजीपी ने कहा कि इस मामले में पूरी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे और पीछे की कड़ियों की जांच की जा रही है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को तरनतारन और फाजिल्का क्षेत्रों से एक खुफिया सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सुल्तानविंड क्षेत्र में की गई एक रिकवरी कार्रवाई के दौरान, आरोपी गुरलाल सिंह ने छिपाया हुआ हथियार निकालकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें गुरलाल के बाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को तुरंत अमृतसर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
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सीपी ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी जीवान फौजी के निर्देश पर स्थानीय लोगों में दहशत फैलाने और पैसे वसूलने के इरादे से काम कर रहे थे। पूरे नेटवर्क को तोड़ने और अन्य कड़ियों को खोजने के लिए प्रयास जारी हैं। इस मामले में थाना बी-डिवीजन, अमृतसर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 109, 324(4) और 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धाराएं 25 और 27 के तहत प्राथमिकी संख्या 88 दिनांक 17-05-2025 दर्ज की गई है।

