Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 26 अप्रैल तक के लिए धारा 144 (Article 144) लगा दी गई है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस (Gautam Buddha Nagar Police) ने आदेश जारी करते हुए बताया कि सीआरपीसी (Crpc) की धारा 144 के तहत नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में 26 अप्रैल यानी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दिन तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। चैत्र नव रात्रि, ईद, अंबेडकर जयंती और रामनवमी जैसे त्योहारों को देखते हुए भी ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) को देखते हुए कुछ विरोध प्रदर्शनों की भी आशंका है। जिसको देखते हुए यह फैसला किया गया है।
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पुलिस ने जानकारी दी है कि इन सबके मद्देनजर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने ही न दिया जाए।
अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश ने कहा कि स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए और समय की कमी की वजह से, किसी दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 3 से 26 अप्रैल तक प्रतिबंध जारी किया गया है।
आदेश के मुताबिक नोएडा-ग्रेटर नोएडा में, 5 या इससे अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा, राजनीतिक या धार्मिक सहित अनधिकृत जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। यह आदेश सरकारी प्रतिष्ठानों के 1 किमी के दायरे में निजी ड्रोन के उपयोग पर भी रोक लगाता है और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड, तलवार और बंदूक आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।
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पुलिस के आदेश में आगे कहा गया है कि धारा 144 को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज, पूजा या किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में, पुलिस आयुक्त, या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी।
इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर जहां यह प्रथा प्रचलित नहीं है, वहां पूजा, नमाज पढ़ने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धार्मिक ग्रंथों का अपमान भी नहीं करेगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का धार्मिक झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा।