Noida-ग्रेटर नोएडा में धारा 136, जानिए क्या है कारण
Noida News: अगर आप भी नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में अब अपने 4-5 दोस्तों के साथ आप घूम नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पुलिस (Police) की कड़ी कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, रमजान जुम्मा, ईद और नवरात्री से पहले नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। त्योहारों को देखते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा में 31 मार्च 2025 तक भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू (पहले 144 धारा) कर दी है। ऐसे में अब आपको सोच समझकर बाहर निकलना होगा।
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लोगों से सहयोग करने की अपील
नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) की पुलिस मुश्तैदी के साथ त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था देख रही है और जरूरी कार्रवाई कर रही है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय के मुताबिक 4 दिन के लिए धारा 163 लागू करने का मकसद समारोहों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। उनके अनुसार, अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग करने और शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।
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यह हैं आगामी त्योहार
आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में नमाज, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती महाराणा प्रताप जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल में त्योहारों को संपन्न कराने के लिए एहतियातन यह फैसला लिया गया है।
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जानिए क्या है धारा 163
धारा 163 (Section 163) के तहत लागू होने के बाद बिना अनुमति 5 या इससे ज्यादा लोग एक साथ कहीं भी जुट नहीं सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन के अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस का आयोजन हो सकेगा। जिले भर में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद के साथ, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं।
सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक
पुलिस आयुक्त कार्यालय के अनुसार पुलिस ने किसी भी उल्लंघन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस ने भी निर्देश जारी करते हुए कहा कि जुम्मा और ईद-उल-फितर की नमाज केवल मस्जिदों और ईदगाह परिसरों में ही अदा होनी चाहिए, सड़कों या छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक है।
