UPI News: अब ज्यादातर लोग पेमेंट यूपीआई के ही जरिए ही करते हैं, फिर वह चाहे चाय की दुकान हो या कोई बड़ा पेमेंट (Payment)। लेकिन कभी कभी पेमेंट करने के दौरान गलत नंबर डालने या कभी कभी गलत कोड स्कैन कर लेते हैं। इससे पैसा किसी दूसरे के खाते (Account) में चला जाता है। अगर अब आपके साथ ऐसा होतो घबराने की कोई बात नहीं है। गलत खाते में भेजा गया पेमेंट को वापस किया जा सकता है।
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अगर पेमेंट किसी दूसरे के खाते में हो गया है तो आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएंगें। यदि आपने किसी वेरीफाइड अकाउंट (Verified Account) से पेमेंट किये हैं तो यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि खाता धारक ने पैसा वापसी की मंजूरी दे दी या नहीं। मंजूरी मिलने के बाद ही आपको रिफंड 4 घंटे में वापस मिल सकता है। बता दें कि गलत पेमेंट की शिकायत आप केवल तीन दिन तक ही कर सकते हैं।
सूचना के बाद होल्द कर दिए जाते हैं पैसे
जिला अग्रणी बैंक (District Leading Bank) के प्रबंधक (Manager) जेके चौधरी ने जानकारी दी कि अगर गलती से किसी अन्य के खाते में पैसा चला गया है, तो छह घंटों के अंदर संबंधित बैंक के ब्रांच में जाकर लिखित सूचना बैंक को देनी होगी। सूचना समय पर देने के बाद आपके भेजे गए पैसे को होल्ड कर लिया जाता है।
वैसे शिकायत को लेकर आरबीआई की तरफ से जारी नियमों के मुताबिक आपके पास इसके लिए तीन दिन का समय होता है, लेकिन आप जितनी जल्दी बैंक में शिकायत करेंगे, पैसा उतनी जल्दी आने की संभावना होती है। किसी भी प्रकार के आनलाइन माध्यम से नंबरों की तलाश करके बैंक संबंधी जानकारी देने पर आप साइबर फ्राड के शिकार हो सकते हैं। इससे बचकर ही रहें।