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Mobile Sim Card: 2 सिम कार्ड रखने वाले ये ज़रूरी ख़बर पढ़ लीजिए

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Mobile Sim Card: 2 सिम कार्ड रखने वाले लोग यह खबर जरूर पढ़ें

Mobile Sim Card: अगर आपके पास भी दो सिम कार्ड है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि सिम कार्ड को लेकर नए नियमों का एलान हो गया है। 2G सेवाएं या दो सिम कार्ड (Two SIM cards) का प्रयोग करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा एलान हुआ है। नए नियम के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को अब ग्राहकों को Voice+ SMS पैक (Voice+ SMS Pack) भी उपलब्ध करना होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) के लिए यह निर्देश जारी कर दिया है।
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Pic Social Media

अगर आप 2G सेवाएं या दो सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कंपनियां ज्यादातर डेटा के साथ Voice+ SMS पैक उपलब्ध कराती हैं। लेकिन आमतौर एक यूजर एक सिम से इंटरनेट समेत सभी सेवाएं इस्तेमाल करता है वहीं दूसरे सिम से ज्यादातर वॉइस और SMS सर्विस ही ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उन्हें रिचार्ज कराना महंगा पड़ता है। इसको देखते हुए ट्राई टेलीकॉम कंपनियों को नए निर्देश जारी की है। इससे जुड़ी गाइडलाइंस जारी हो गई है।
STV यानी स्पेशल टैरिफ वाउर 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन का दिया जा सकता है। 10 रुपये का टॉप अप वाउचर रखना जरूरी है। बता दें कि भारत में अभी भी 30 करोड़ लोग 2G सेवाओं का इस्तेमाल करते है। अभी टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को को बंडल डाटा पैक उपलब्ध कराती हैं। इससे ग्राहकों के जेब पर काफी असर पड़ता है। ट्राई ने जुलाई में इस पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया था।

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अभी सिम कार्ड के नियम भी जानिए

भारत सरकार (Indian Government) ने मोबाइल सिम कार्ड से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिए हैं, जो 1 दिसंबर 2023 से लागू हो गए हैं। नए सिम कार्ड जारी करने के नियम-सभी सिम कार्ड विक्रेताओं (PoS एजेंट) को टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है, जिसमें आधार और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के साथ पुलिस सत्यापन शामिल है। टेलीकॉम ऑपरेटरों और सिम बेचने वाले के बीच एक लिखित समझौता जरूरी हो गया है, जिसमें कस्टमर रजिस्ट्रेशन, संचालन क्षेत्र, और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई का विवरण होगा।

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10 लाख तक का लग सकता है जुर्माना

बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। नए सिम कार्ड खरीदने या मौजूदा नंबर पर सिम बदलने के लिए ई-केवाईसी (आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) को जरूरी कर दिया गया है। थोक में सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए प्रत्येक यूजर्स के लिए व्यक्तिगत केवाईसी आवश्यक होगा।

डिस्कनेक्ट होने के 90 दिनों के बाद ही किसी मोबाइल नंबर को नए ग्राहक को आवंटित कर दिया जा सकेगा। एक व्यक्ति अपने नाम पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड रख सकता है, जबकि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह सीमा 6 सिम कार्ड की है। अगर किसी सिम कार्ड का 30 दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसकी आउटगोइंग सेवाएं बंद की जा सकती हैं, और 45 दिनों तक निष्क्रिय रहने पर इनकमिंग सेवाएं भी बंद हो सकती हैं।
इन नए नियमों का उद्देश्य फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से होने वाली डिजिटल धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाना है, जिससे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।