Lok Adalat में ट्रैफिक चालान से पाइए छुटकारा, जानिए कब और कहां लगेगी लोक अदालत
Lok Adalat: देश की अदालतों में बहुत सारे केस पेंडिग हैं। इन पेडिंग सुनवाई (Pending Hearing) करने के लिए कोर्ट में जजों की संख्या भी कम है। भारत (India) जो दुनिया का सातवां बड़ा देश है, और यहां हर दिन हजारों की संख्या में केस रजिस्टर होते हैं। इन केस का बोझ कम करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, जिसमें से एक लोक अदालत (Lok Adalat) भी है। लोक अदालत का मतलब है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जहां झगड़े-विवाद को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाया जाता है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित ये तरीका कोर्ट के बाहर मामलों को निपटाने का काफी कारगर साबित हो रहा है।
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कोर्ट का ऑल्टरनेटिव
लोक अदालत कोर्ट (Lok Adalat Court) का ऑल्टरनेटिव है, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट तक हर लेवल पर काम करता है। दो पक्षों के बीच सहमति बनाकर विवाद समाप्त करने के लिए खास बेंच बनाई जाती है। सबसे अच्छी बात लोक अदालत की यह है कि लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। अगर आपने पहले कोर्ट में फीस भरी थी और मामला लोक अदालत पहुंच जाता है तो आपको कोर्ट की फीस वापस मिल जाती है।
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लोक अदालत का मकसद
लोक अदालत (Lok Adalat) का मकसद है कोर्ट के बोझ को कम करना और लोगों को जल्दी न्याय दिलाना। न्याय का यह रास्ता तेज और झंझट मुक्त तरीका है, जो खासकर छोटे-मोटे मामलों के लिए बहुत काम का है। लोक अदालत में दोनों पक्ष जज से सीधे या वकील के जरिए बात कर सकते हैं। रेगुलर कोर्ट में ऐसा नहीं होता, वहां सख्त नियम बनाए गए हैं। लोक अदालत का माहौल ढीला-ढाला और दोस्ताना होता है।
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तेज और सस्ता न्याय
लोक अदालत (Lok Adalat) का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तेज और सस्ता न्याय। फैसला जल्दी हो जाता है और वो दोनों पक्षों के लिए मानना भी अनिवार्य होता है। इसे डिक्री कहते हैं, जिसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं।
8 मार्च को लगेगी लोक अदालत
अगर आपका भी ट्रैफिक चालान बकाया है और ज्यादा राशि होने के कारण से अब तक जमा नहीं कर पा रहे हैं तो लोक अदालत आपके लिए अच्छा मौका है। 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत लगेगी, जहां पुराने चालानों को माफ या कम करवाया जा सकता है।
जानिए कहां लगेगी लोक अदालत
दिल्ली (Delhi) में ये अदालत द्वारका, कड़कड़डूमा (Karkardooma), पटियाला हाउस (Patiala House), रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट में लगेगी। आपको सही टाइम पर कोर्ट रूम पहुंचना होगा और अपनी बात खुद या वकील से रखनी होगी।
नोट कर लें ये तारीखें
अगर आप किसी कारण से 8 मार्च को लोक अदालत नहीं जा पाए तो 2025 में और भी मौके आपको मिलने वाले हैं- 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को लोक अदालत लगेगी। छोटे-मोटे ट्रैफिक नियम तोड़ने के चालान माफ हो सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट या क्राइम से जुड़े चालान पर छूट नहीं मिलती है।

