जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती हो तो लोग प्लॉट और जमीन खरीदने लोग सबसे ज्यादा उचित समझते हैं। वहीं, प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री दोनों ही हमेशा मोटी रकम में होती है। लिहाजा आप सबको प्रॉपर्टी को खरीदते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना क्योंकि इसमें आप अपनी मोटी कमाई इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं। ऐसे में छोटी सी भूल भी हो जाए तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है।
कई बार तो ऐसा भी होता है कि जमीन खरीदने के बाद पता चलता है कि ये जमीन किसी और को भी बेची गई है। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां जमीन तो ले ली है पर इसमें पहले से ही लोन है।
ऐसे में यदि आप भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हों तो इन बातों को जरूर दे ध्यान
जमीन खरीदने जा रहे हों तो उससे पहले जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। जमीन की प्रकृति के बारे में पहले से पता कर लें। इसके बाद तहसील से खतौनी निकलवा कर उसकी जांच पड़ताल कर लें। इसके साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस से जमीन का 12 साल का रिकॉर्ड निकलवा लें। एक मामूली फीस जमा करके आप पता लगा सकते हैं कि कहीं ये जमीन किसी और ने तो नहीं खरीदी। इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो धोका धड़ी से बचे रहेंगे।
क्यों जरूरी है दाखिल खारिज
दरअसल, प्रॉपर्टी लेकर कानून का ये कहना है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो तो उसकी एवज में स्टांप ड्यूटी की रकम रजिस्ट्री करवा लें। रजिस्ट्री करवा के उस प्रॉपर्टी पर दाखिल खारिज करवाना भी बेहद जरूरी है। दाखिल खारिज होने से ये पता चल जाता है कि आपने ही जमीन या घर खरीदा है। उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है और आपका प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपके पास है।