टीवी पत्रकार की हत्या के आरोप में एंकर समेत 4 को सज़ा
Journalist Murder: टीवी पत्रकार ब्रजेश गुप्ता मर्डर मामले में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। कानपुर की एक अदालत ने 16 साल पुराने टीवी पत्रकार ब्रजेश गुप्ता की हत्या के मामले में एकर समेत चार लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पीड़ित की सहयोगी व टीवी एंकर कनिका ग्रोवर, उसके दो भाई सनी और मुन्नी और परिवार का मित्र सुरजीत सिंह उर्फ शंटी शामिल हैं।
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जून 2009 में 26 वर्षीय ब्रजेश गुप्ता का शव गोविंद नगर में खड़ी कार में कपड़े से लपेटा हुआ मिला था। शव पर कई चोटों के निशान थे। सरकारी वकील गौरेंद्र त्रिपाठी के अनुसार, अदालत ने नौ गवाहों की गवाही सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया। कनिका और उसके भाइयों के साथ-साथ सुरजीत को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई। साथ ही कनिका की मां अलका ग्रोवर और उसके चाचा राजीव कुमार को साक्ष्य नष्ट करने में मदद करने के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई।निर्णय सुनाए जाने के बाद, जो छह लोग जमानत पर थे, उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया गया।
मामला 14 जून 2009 का है, जब रतनलाल नगर के एक निवासी ने एक ‘प्रेस’ स्टिकर वाली कार को लंबे समय तक खड़ी देखा। कार खोलने पर पुलिस ने ब्रजेश का शव पाया।
ब्रजेश के भाई प्रभात कुमार ने बाद में गोविंद नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ब्रजेश ने कहा था कि वह कनिका और अन्य को घर छोड़कर आएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। परिवार ने तलाश की और शव कार में पाया। उनकी लाइसेंसधारी बंदूक और सोने के गहने भी गायब थे।
गौरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि कनिका और उसके परिवार को ब्रजेश से नाराजगी थी, क्योंकि उनका आरोप था कि ब्रजेश नियमित रूप से कनिका को परेशान करता था। सुरजीत को पहले गिरफ्तार किया गया, जिसने जुर्म कबूल किया और बाकी आरोपियों का पता लगाया। उसने बताया कि अपराध उनके घर में किया गया, बाद में शव को कपड़े में लपेटकर ब्रजेश की कार में रखा गया।
जिला सरकारी वकील दिलीप अवस्थी ने कहा कि कनिका के परिवार का यह भी मानना था कि ब्रजेश ने उनके पिता को झूठे केस में फंसाया, जिससे परिवार का गुस्सा और बढ़ गया था और सभी ने मिलकर ब्रजेश को ठिकाने लगाने की सोची।

