Haryana: हरियाणा विधानसभा भंग (Haryana Assembly Dissolved) कर दी गई है। प्रदेश में नायब सिंह सैनी कैबिनेट (Naib Singh Saini Cabinet) की सिफारिश के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor Bandaru Dattatreya) ने गुरुवार (Thursday) को विधानसभा भंग किया। दरअसल, कैबिनेट की ओर से भेजी सिफारिश को राज्यपाल (Governor) ने मंजूरी दी। हरियाणा विधानसभा को भंग किए जाने के बाद अब प्रदेश में नायब सैनी (Naib Saini) की सरकार केयर टेकिंग (Care Taking) की तरह काम करेगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे।
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बता दें, हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था। संवैधानिक रूप से 6 महीने में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। इस संवैधानिक संकट टालने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor Bandaru Dattatreya) से विधानसभा भंग (Assembly Dissolved) करने की सिफारिश की। दरअसल, नियम के अनुसार सदन के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
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गवर्नर (Governor) ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। विधानसभा भंग (Assembly Dissolved) करने के अधिसूचना (Notification) में गवर्नर ने लिखा- ‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप-खंड (बी) द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा तत्काल प्रभाव से हरियाणा विधानसभा भंग करता हूं।’