Haryana में लागू होंगे 3 नए कानून, सैनी सरकार ने पूरी की तैयारी
Haryana News: हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Naib Saini Government) राज्य में 3 नए कानून लागू करने जा रही है। हरियाणा सरकार 28 फरवरी से तीन नए आपराधिक कानून लागू करने की योजना में है। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Naib Singh Saini) ने कर दिया है। बीते शुक्रवार को सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा जो इन तीन नए आपराधिक कानूनों को अपने यहां लागू करेगा।
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नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं। ये तीन नए कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की स्थान ले चुके हैं।
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सीएम सैनी ने क्या कहा
आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी (CM Naib Singh Saini) ने गृह और पुलिस विभाग (Police Department) की समीक्षा बैठक की थी। इसी मीटिंग के बाद सीएम ने ऐलान किया था कि अब हरियाणा सरकार तीन नए आपराधिक कानूनों को बजाय 30 मार्च के 28 फरवरी तक लागू कर देगी। मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक में अवैध रूप से विदेश में जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। समीक्षा के समय सीएम सैनी ने संकेत दिया कि अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने के लिए फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में कानून बनाया जाएगा।
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जानिए क्या है नए कानून में
सैनी सरकार (Saini Sarkar) द्वारा लागू किए जा रहे नए कानूनों में पहली बार बार मौब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है।
एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल में न्याय मिलेगा।
नए कानूनों में सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।
समय सीमा तय होने से तारीख पर तारीख से छुटकारा मिल जाएगा।
नए कानूनों पर करीब 22.5 लाख पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12 हजार मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने का लक्ष्य था।
नए कानूनों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है।
नए कानूनों के अनुसार रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का है।
देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा।

