Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिसरख के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिसरख (Bisrakh) के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि शुक्रवार को प्राधिकरण (Authority) ने बुलडोजर चलाकर करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कॉलोनाइजर इस भूमि पर अवैध प्लॉटिंग (Illegal Plotting) करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे प्राधिकरण ने समय रहते रोक लिया। पढ़िए पूरी खबर…
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सीईओ एनजी रवि कुमार ने दिए निर्देश
अधिसूचित एरिया और डूब क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार (NG Ravi Kumar) ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की टीम कार्रवाई कर रही है।
वहीं, प्राधिकरण के जीएम एके सिंह (GM AK Singh) ने अपने बयान में कहा, ‘ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव के डूब क्षेत्र (खसरा संख्या-322, 323, 324, 325, 331, 332 व 333) की लगभग 50 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कालोनाइजर अवैध कालोनी काटने की कोशिश कर रहे थे। यह जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया (डूब क्षेत्र) में है। इसमें प्राधिकरण की अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन भी है।
यह कार्रवाई लगभग 3 घंटे चली
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल तीन के प्रभारी राजेश निम और प्रबंधक रोहित गुप्ता व सहायक प्रबंधक राजीव कुमार की टीम ने शुक्रवार को प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में इन खसरा नंबरों की जमीन पर हुए अतिक्रमण को ढहा दिया। प्राधिकरण की तरफ से तीन जेसीबी और दो डंफर का इस्तेमाल कर अवैध निर्माण को तोड़कर जमीन मुक्त करा ली है। यह कार्रवाई लगभग तीन घंटे चली।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह (ACEO Prerna Singh) ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। उन्होंने अपील की है कि अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई ना बर्बाद करें।

