Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी हवेलिया वेलेंसिया (Haveli Valencia) से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में एक बिल्डर की शिकायत पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है। गलत कागजों पर बनी एओए की शक्तियां प्रशासन से ले ली गई है। प्राप्त सूचना के मुताबिक मेरठ (Meerut) के फॉर्म सोसाइटी एवं चिट्स से डिप्टी रजिस्टार (Deputy Registrar) ने बिल्डर हवेलिया वैलेंसिया होम्स के पक्ष में एक बड़ा आदेश जारी किया है।
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जारी किए गए इस आदेश में वर्तमान के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (Apartment Owners Association) के गठन और निर्वाचन को गलत कागज और सूचनाओं के आधार पर गैर कानूनी घोषित किया गया है। साथ ही साथ एओए के अधिकारियों की सारी शक्तियां छीन ली गई हैं।
शिकायत पर हुई कार्यवाई
जो आदेश रजिस्टार की ओर से घोषित किया गया था, उस आदेश में हवेलिया वैलेंसिया होम्स सोसाइटी में मेंटेनेंस सेवाओं के प्रबंधन को लेकर पेडिंग शिकायतों के आधार पर इसे पारित कर दिया गया था। दूसरा यह की डिप्टी रजिस्टार की कोर्ट के नियमों का पालन ना करने का हवाला देते हुए एओए को आप्रभावी और आप प्रसांगिक घोषित किया गया है।
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डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा हो रही है कार्रवाई
डिप्टी रजिस्ट्रार (Deputy Registrar) के आदेश के बाद 7 जुलाई 2024 को एओए के सदस्यों ने जबरन मेंटेनेंस सेवा ऑफिस कंप्यूटर और अन्य संसाधनों पर कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही ऑफिस कर्मचारी को कथित तौर पर धमकी भी दिए। जिससे पानी की टंकी के स्तर जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रबंधन में कठिनाइयां होने लगी। जैसे ही यह घटना हुई, वैसे ही जिम्मेदार आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। इस मामले में कार्रवाई की बात भी हो रही है। बता दें कि 6 बिल्डर प्रबंध शुरू से ही प्रस्तावित नियमों और कानून के आधार पर गठन का समर्थन करता रहा है।
एओए का गठन चाहती है कंपनी
इस पूरे प्रकरण को लेकर बिल्डर की ओर से भी इस बात पर पूरी तरह से प्रभाव डाला गया कि कुछ लोगों के व्यक्तिगत लाभ और सोसाइटी के निवासियों की सुरक्षा और सुविधाओं के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। कंपनी हर नियम का पालन करते हुए एओए का गठन करना चाहती है। इसके लिए डिप्टी रजिस्टार की अदालत के आदेश के बाद बिल्डर द्वारा कंपनी का कागज उपलब्ध करवाया गया है।