Greater Noida: पालतू जानवर रखने वाले हो जाएं सावधान…नहीं लग सकता है जुर्माना
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अगर आप ग्रेटर नोएडा (Greater Noida:) में रहते हैं और अपने साथ पालतू जानवर (Pet Animals) भी रखते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने अपनी पालतू नीति को संशोधित करते हुए एक नया आदेश जारी कर दिया है। जिसे इस साल जून में बोर्ड की बैठक में पास किया गया था। नीति में निवासियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर वे अपने साथ पालतू जानवरों को रखते हैं तो वे सर्विस लिफ्ट (Service Lift) का प्रयोग करें। वे निवासियों की लिफ्ट का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके साथ इसका उपयोग करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की आपत्ति न हो। अगर पालतू जानवर किसी को घायल कर देता है इलाज का पूरा खर्च भी मालिक को ही उठाना पडे़गा। आपको बता दें कि यह फैसला ग्रेटर नोएडा में बढ़ते आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के आतंक को देखते हुए लिया गया है।
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जारी हुआ दिशा-निर्देश
किसी भी प्रकार की आपत्ति की स्थिति में, पालतू जानवर वाले लोगों को पहले निवासियों को लिफ्ट का प्रयोग करने देना होगा और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कुत्तों और बिल्लियों के लिए बंध्यीकरण (Sterilization) और टीकाकरण अभियान जीएनआईडीए (GNIDA) द्वारा निवासी कल्याण संघों की सहायता से चलाया जाएगा और बीमार पालतू जानवरों के लिए आश्रयों की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत की जाएगी। इन आश्रयों का प्रबंधन और संचालन संभवत गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से भी कराया जा सकता है। पालतू जानवरों से संबंधित आपात स्थितियों की सूचना देने के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन पहले से ही अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, आवारा जानवरों को खाना खिलाने के इच्छुक लोगों के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे।
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वायरल हो रहा है यह वीडियो
डॉग मदर कावेरी राणा ने सोशल मीडिया पर पाम ओलम्पिया सोसाइटी (Palm Olympia Society) का एक वीडियो शेयर की जिसमें रेजिडेंट को सोसायटी में डॉग के साथ घुसने नहीं दिया जा रहा है। डॉग मदर ने बिसरख थाना पुलिस से गुहार लगाते हुए बोला कि वह इस मामले का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट में केस किए बिना काम नहीं चलेगा।
लग सकता है 2,000 रुपये का जुर्माना
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में स्वच्छता सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए केवल तय स्थानों पर ही आवारा जानवरों को खाना खिलाने की अनुमति होगी। पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य और फ्री है। इसे हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए। अपने पालतू जानवरों को रजिस्ट्रेशन न कराने वाले पालतू जानवरों के मालिकों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।