Greater Noida:75000 लोगों को मिलेगा घर..प्राधिकरण ने लगाई मुहर

TOP स्टोरी गाज़ियाबाद ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा

Home Buyers: आज वो हुआ जिसका इंतज़ार ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदार दशकों से कर रहे थे। मंगलवार 26 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए ग्रेटर नोएडा के 117 बिल्डरों के करीब 117 प्रोजेक्ट में घर बुक करवा चुके 75 हजार फ्लैट खरीदारों के आशियाने मिलने पर अपनी मुहर लगा दी है।

 औद्योगिक विकास आयुक्त व नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित 133वीं बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू करने पर शासन से जारी शासनादेश को अमलीजाम पहनाने पर   मुहर लग गई है।

इससे बिल्डर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शून्यकाल का लाभ, बकाया जमा करने के लिए समयावधि, मोर्टगेज परमिशन, प्रचलित एफएआर को क्रय करने, प्रोजेक्ट पूरी करने के लिए समय वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। फ्लैट खरीदारों को तीन माह में रजिस्ट्री, अतिरिक्त पैसा नहीं देने समेत कई लाभ मिलेंगे। हालांकि, शर्तों का उल्लंघन करने पर बिल्डरों को लाभ नहीं मिल सकेगा। इस बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार व नोएडा के सीईओ डॉ. एम लोकेश समेत तीनों प्राधिकरणों व बोर्ड के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।

आज की बैठक में अहम मुद्दे

दरअसल, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किए गए। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 26 दिसंबर को आयोजित बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे गए। फ्लैट खरीदारों को घर दिलाने के मकसद से प्राधिकरण चेयरमैन व बोर्ड के अन्य सभी सदस्यों ने इसे अंगीकृत करने पर तत्काल सहमति दे दी। अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिहाज से कई राहत का ऐलान किया गया है।

इस पॉलिसी से लाभान्वित प्रोजेक्ट्स के बायर्स से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. सभी नियमों को पूरा करने के बाद प्रचलित दर पर अतिरिक्त एफएआर दिया जा सकेगा. प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय विस्तार शुल्क के बिना अधिकतम 3 वर्ष मिलेगा. कुल ड्यूज के सापेक्ष 25 धनराशि जमा करने पर पीटीएम की अनुमति दी जाएगी. बकाया भुगतान अधिकतम तीन साल में जमा करना होगा. 100 करोड़ रुपये तक के बकाये की राशि एक वर्ष के अंदर जमा की जाएगी. 500 करोड़ रुपये तक की राशि दो वर्षों में और इससे अधिक धनराशि तीन वर्ष में अदा करनी होगी. ड्यूज का 25% धनराशि जमा करने के लिए 60 दिन का समय मिलेगा.

घर खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक

औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की इस पहल से खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी. सभी बने हुए फ्लैट की ओसी-सीसी हो जाएगी. फ्लैटों में रहने वाले खरीदारों के नाम जल्द रजिस्ट्री हो जाएगी. इससे खरीदारों को मालिकाना हक मिलेगा. प्राधिकरणों के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्टों पर समिति की सिफारिशें लागू होंगी. ग्रुप हाउसिंग में अगर कमर्शियल हिस्सा है तो उसमें भी लागू होगा. टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इसके दायरे में रहेंगे.

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