सूर्यांश सिंह, ख़बरीमीडिया
Delhi-NCR Grap 4: दिल्ली-एनसीआर की हवा अब सुधरने लगी है। इसे देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी (Commission for Air Quality) मैनेजमेंट ने ग्रैप-4 चरण को वापस ले लिया है। अब दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में ग्रैप-4 लागू नहीं रहेगा। लेकिन आयोग ने कहा कि ग्रैप-1 से ग्रैप-3 (Grape-3) के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन (Air Quality Management) आयोग ने बताया कि आगे हवा के गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी जिसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली की हवा 206 एक्यूआई के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है।
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जानिए ग्रैप-4 के अलावा आदेश में क्या है?
आपको बता दें कि इसी महीने की 5 तारीख को हवा की गुणवत्ता (Air Quality) को देखते हुए ग्रैप-4 नियम को लागू किया गया था। जिसे अब हवा में सुधार के बाद हटा लिया गया है। ग्रैप-3 में भी निजी निर्माण पर रोक है। लेकिन फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े काम हो सकेंगे। आयोग (Commission) ने अपने आदेश में बताया कि ग्रैप के तहत कार्रवाई करने के लिए उप-समिति ने अपनी पिछली बैठकों में क्रमशः 6 अक्टूबर 2023, 21 अक्टूबर 2023, 2 नवंबर 2023 और 5 नवंबर 2023 को ग्रैप-1 से 4 चरण के तहत कार्रवाई की थी।
ग्रैप-1 से 3 तक लागू रहेगी पाबंदियां
आयोग ने आगे कहा कि उप समिति (Sub Committee) 5 नवंबर 2023 को जारी ग्रैप के चरण 4 के तहत कार्रवाई के लिए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लेती है। ग्रैप के चरण-1 से चरण-3 के तहत कार्रवाइयां हालांकि लागू रहेंगी। और पूरे NCR में सभी संबंधित एजेंसियों (Agencies) द्वारा लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी।
बीएस-3 और बीएस-4 वाली गाड़ियों पर रहेगा बैन
राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) में अब ग्रैप का 3 चरण लागू है। इस चरण में बीएस-3 और बीएस-4 इंजन वाले वाहनों को बैन किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके पास बीएस 3 या 4 वाले वाहन हैं तो ग्रैप-3 के नियम उन पर लागू रहेंगे।
ग्रैप-3 में ये है बंद
किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। अगर कहीं ध्वस्तीकरण (Demolition) भी होना है तो ग्रैप-3 लगने के बाद नहीं किया जा सकेगा।
ग्रैप-3 के लागू होने के बाद निजी निर्माण पर भी रोक लग गई है। दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं कर पाएंगे।
हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर रोक लगी रहेगी।
इस दौरान भारत स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी।
300 किलोमीटर के अंदर पॉल्यूशन फैलाने वाली औद्योगिक (Industrial) इकाइयों और थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली-एनसीआर में सभी खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों (Activities) को बंद रखा जाएगा।
ग्रैप-3 में ये है खुला
रेलवे सेवाओं और रेलवे स्टेशनों के लिए परियोजनाएं (Projects), मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय (Interstate) बस टर्मिनल से संबंधी चीजें खुली रहेगी।
सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली पारेषण व वितरण, पाइप लाइन (Line Pipe) आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं खुली रहेगी।
प्लंबर, बढ़ई का काम, आंतरिक साज सज्जा और बिजली संबंधी काम पर कोई रोक नहीं रहेगी।
सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट (Project) आदि काम जारी रहेंगे।
दूध डेयरी (Milk Dairy) और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, औषधियों और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।