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Ghaziabad: गाजियाबाद की इन सोसायटी में रहने वाले लोगों की जेब कटने वाली है!

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Ghaziabad News: गाजियाबाद की इन सोसायटी में रहने वाले निवासियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है।

Ghaziabad News: गाजियाबाद के निवासियों (Residents) के लिए एक अहम खबर सामने आई है। गाजियाबाद की इन सोसायटी (Society) में रहने वाले लोगों की जेब कटने वाली है। बता दें कि नगर निगम ने वेव सिटी और सनसिटी टाउनशिप (Wave City and Suncity Township) में रह रहे लोगों से हाउस टैक्स वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। अब इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डीएम सर्किल रेट का 4 गुना हाउस टैक्स (House Tax) चुकाना होगा। पहली बार करीब 25 हजार संपत्तियों पर नई दरों से टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अब तक ये टाउनशिप हाउस टैक्स के दायरे से बाहर थीं। पढ़िए पूरी खबर…

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आपको बता दें कि नगर निगम (Municipal Corporation) के अधिकारी लंबे समय से इन दोनों हाई-प्रोफाइल टाउनशिप से हाउस टैक्स वसूलने की मांग कर रहे थे, लेकिन वेव सिटी प्रशासन की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई थी। वेव सिटी ने शासन को जानकारी दी थी कि यह एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है और इसके पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद ही टैक्स निर्धारण होना चाहिए। इस संबंध में शासनादेश का हवाला भी दिया गया। इसके बाद शासन ने एक कमेटी गठित की और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टैक्स वसूली का फैसला लिया गया। अब शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

नगर निगम ने हाउस टैक्स (House Tax) वसूली के लिए सर्वे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा के मुताबिक, नई दरों के अनुसार वेव सिटी और सनसिटी से हाउस टैक्स वसूला जाएगा। कर निर्धारण के बाद लोगों को बिल जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।

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इस तरह होगा हाउस टैक्स का निर्धारण

नगर निगम (Municipal Corporation) के सूत्रों के मुताबिक, भवन के क्षेत्रफल को 12 से गुणा किया जाएगा और फिर भवन जिस श्रेणी की सड़क पर स्थित है, उस आधार पर निर्धारित दर से गुणा किया जाएगा। इसके बाद भवन का वार्षिक मूल्यांकन निकाला जाएगा। इस मूल्यांकन का 10 प्रतिशत संपत्ति कर, 10 प्रतिशत जलकर और 4 प्रतिशत सीवर व ड्रेनेज कर के रूप में वसूला जाएगा।

पुराने करदाताओं को भी झेलना होगा बढ़ा हुआ टैक्स

नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, अगले सप्ताह से पुराने टैक्सपेयर्स के लिए भी बढ़े हुए बिल जारी किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और अब शहर के करीब साढ़े 4 लाख पुराने टैक्सपेयर्स से भी नई दरों पर टैक्स वसूला जाएगा।

सड़क की चौड़ाई के अनुसार तय की गई टैक्स दरें

12 मीटर तक चौड़ी सड़क: टैक्स दर 1.45 रुपये से बढ़ाकर 3.50 रुपये

12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क: दर 2 रुपये से बढ़ाकर 3.75 रुपये

24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क: दर 2.41 रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये

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ऐसे समझें नया टैक्स सिस्टम

अगर किसी व्यक्ति का घर 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल में है और वह 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो इस तरह से नया टैक्स सिस्टम लगेगा।

  • (100 × 12 × 3.50) = 4,200 वार्षिक मूल्यांकन
  • 10 प्रतिशत संपत्ति टैक्स = 420 रुपये
  • 10 प्रतिशत वाटर टैक्स = 420 रुपये
  • 4 प्रतिशत सीवर व ड्रेनेज टैक्स = 168 रुपये
  • कुल हाउस टैक्स बिल = 1,008 रुपये