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Delhi: नोएडा-ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना लेकिन ये गाड़ियां भूलकर मत ले जाना!

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Delhi: नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली-NCR की यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए भी एक चेतावनी है।

Delhi: अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) या दिल्ली-NCR में रहते हैं और आपके पास 10 साल से पुरानी डीजल या 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो सावधान हो जाइए। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक अहम फैसले में कहा है कि घर के सामने खड़ी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है, क्योंकि वह जगह पब्लिक प्लेस (Public Place) मानी जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…

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आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया है कि घर के सामने सड़क या गली सार्वजनिक स्थान (Public Place) मानी जाती है। ऐसे स्थानों पर 10 साल से पुरानी डीजल या 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी खड़ी करने पर उसे जब्त करने का प्रवर्तन एजेंसियों को पूरा अधिकार है। यह फैसला एक मामले में आया, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पुरानी कार घर के सामने सड़क पर खड़ी की थी, जिसे दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जब्त कर लिया था।

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गली को माना पब्लिक प्लेस

मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसने अपनी पुरानी BS-IV पेट्रोल कार घर के सामने सड़क पर सफेद लाइन (बॉर्डर) के अपनी ओर की जगह पर खड़ी की थी, जो उसकी निजी जगह है। लेकिन, दिल्ली हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग की ‘पब्लिक प्लेस’ की परिभाषा का हवाला देते हुए कहा कि घर के बाहर गली या सड़क सार्वजनिक स्थान है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी जगहों पर पुरानी गाड़ी खड़ी करना नियमों का उल्लंघन है और इसकी जब्ती में कुछ भी अवैध नहीं है।

पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में सख्त नियम

दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन नियंत्रण के लिए 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस नियम का समर्थन करते हुए कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां ऐसी गाड़ियों को जब्त करने के लिए अधिकृत हैं। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह कार छुड़ाने के लिए नियमों के तहत जुर्माना, टोइंग चार्ज, पार्किंग शुल्क और अन्य लागू शुल्क का भुगतान करे।

कार स्क्रैपिंग से बचाने के लिए अंडरटेकिंग

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अंडरटेकिंग (Undertaking) दी कि वह अपनी पुरानी कार को दिल्ली-NCR से बाहर ले जाएगा। इस भरोसे के आधार पर हाई कोर्ट ने प्राधिकरण को गाड़ी को स्क्रैप करने से रोक दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।

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नोएडा-ग्रेटर नोएडा के यात्रियों के लिए सावधानी

यह फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली-NCR की यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए भी एक चेतावनी है। पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में ले जाने या सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने से बचें, क्योंकि प्रवर्तन एजेंसियां बिना किसी सूचना के ऐसी गाड़ियों को जब्त कर सकती हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पॉल्यूशन नियमों का पालन करें और अपनी गाड़ियों को समय पर रजिस्ट्रेशन रद्द करवाकर स्क्रैप करें।