उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
UP News: उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए खुश कर देने वाली ख़बर है। यूपी में अब योगी सरकार (Yogi Sarkar) प्रदेश की बेटियों को 50 हजार रूपये देने जा रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूपी सरकार ने शादी अनुदान योजना (Marriage Subsidy Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यूपी सरकार लाभार्थियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार शादी के लिए 50 हजार रुपये तक की रकम अनुदान के तौर पर देती है। हालांकि इस योजना के साथ कुछ शर्तें भी हैं जिसे आवेदक को पूरा करना होगा तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकता है।
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इस योजना की पहली शर्त यह है कि आवेदक को यूपी (UP) का ही निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त आवेदक अगर ग्रामीण इलाके में रहता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये सालाना और अगर वो शहर में रहता है तो 56,460 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के अलावा सामान्य वर्ग के लोगों गरीबी रेखा (BPL) से नीचे आते हैं वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
योजना की खास बातें
यह योजना उन कम आय वाले परिवारों को लाभ देती है जो बेटी की शादी कर पाने में सक्षम नही हैं।
विवाह अनुदान एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों पर लागू होगा।
शादी के लिए आवेदन में बेटी के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।
इस योजना के तहत करीब 2 लाख घरों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था।
शादी अनुदान के तहत सब्सिडी-
शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को इस योजना के तहत 40,000 हजार रुपये तक की राशि दी जाएगी। यह पुष्टि करने के लिए कि इस योजना के लाभ लाभार्थी को प्राप्त हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में ये पैसा भेजेगी।
जरूरी दस्तावेज-
दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
पता प्रमाण (मतदाता आईडी और राशन कार्ड)
शादी का कार्ड
बैंक खाता विवरण के साथ बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो