Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Maan) ने NOC खत्म करने के बाद बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पंजाब की मान सरकार (Mann Sarkar) ने सभी तरह की रजिस्ट्री से NOC की शर्त खत्म करने का निर्णय लिया है। इस फैसले को लागू करने के लिए CM भगवंत मान ने अपने ऑफिस में हाई लेवल बैठक बुलाई।
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मीटिंग में राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा, स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह व सभी विभागों के सीनियर अधिकारी (Senior Officer) और कानूनी माहिर मौजूद रहे। बैठक में इस फैसले के सभी पक्षों पर चर्चा हुई। वहीं, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि विधानसभा सेशन में NOC संशोधित कानून का प्रस्ताव लाया जाए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को अधिकारियों बुलाई गई अधिकारियों की मीटिंग में साफ निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि राज्य में भविष्य में अवैध कालोनियों के पनपने पर रोक लगाई जाए। साथ हबी अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए बिल का मसौदा तैयार किया जाए ताकि आम जनता को सहूलियत मिल सके।
बता दें कि जो अवैध कॉलोनी रेगुलर होंगी। उन्हें फिर मूलभूत सुविधाएं कौन मुहैया करवाएगा। साथ ही इन पर आने वाला खर्च कौन उठाएगा। इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जिससे बाद में उन्हें दिक्कत न उठानी पड़े।
सीएम मान ने किया NOC की शर्त खत्म करने का ऐलान
बता दें कि सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Maan) ने पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐलान किया था कि राज्य में सभी तरह की रजिस्ट्री से NOC की शर्त खत्म करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस संबंधी विस्तार से जानकारी बाद में जारी की जाएगी। फिर डेराबस्सी में एक प्रोग्राम में उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब में कलर कोडिंग स्टांप पेपर सिस्टम लागू कर दिया गया है।
कॉलोनी काटने के लिए लाल रंग का स्टांप पेपर कॉलोनाइजर को लेना होगा। आवेदक को स्टांप पेपर तभी जारी किया जाएगा, जब उसे सभी विभागों से NOC मिलेगी। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना होगा। वहीं, भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी नहीं काटने देंगे।
राज्य में 14 हजार अवैध कॉलोनियां
आपको बता दें कि पंजाब में अभी 14 हजार से अधिक कॉलोनियां अवैध हैं। जिनमें लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बिजली, पानी व सीवरेज के कनेक्शन लेने में परेशानी आ रही है। कई मामले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। ऐसे में सरकार पूरी रणनीति के साथ इस मुद्दे को हल करना चाहती है। अवैध कॉलोनियां सभी बड़े शहरों के बगल एरिया में बसी हैं। तीन बार अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने की पॉलिसी लागू की गई है। इसके बाद भी यह मामला पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाया।
गमाडा में नहीं लागू होना चाहिए नया नियम
बता दें कि पुडा के अधीन आने वाली इकाइयों में मांग उठ रही है कि NOC की शर्त खत्म नहीं होनी चाहिए। इस मामले में मोहाली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के पूर्व प्रधान व सीनियर मेंबर शैलेंद्र आनंद कहते हैं कि इससे लोगों की ही समस्या बढ़ेगी। क्योंकि गमाडा से जुड़ी प्रॉपर्टी की NOC गमाडा द्वारा ही जारी की जाती है। NOC से सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि प्रॉपर्टी पर कोई बकाया या कोई अन्य दिक्कत तो नहीं है। लेकिन, अगर नियम में बदलाव होता है तो लोगों को दिक्कत आएगी।