Car Owner: परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश
Car Owner: गाड़ी मालिकों के लिए ज़रूरी खबर है। बता दें कि परिवहन विभाग (Transport Department) ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह (Manish Singh) ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि बिना एचएसआरपी वाले वाहनों की सभी सेवाएं बंद की जाएं। इसके साथ ही, ऐसे वाहनों को पॉल्यूशन नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। पढ़िए पूरी डिटेल्स…

इन सेवाओं पर लगेगी रोक
परिवहन सचिव के पत्र के मुताबिक, जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) नहीं लगी है, उनके लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं बंद की जाएंगी। इनमें रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में पता बदलना, डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना, शुल्क देकर पंजीयन कार्ड का विवरण देखना, वाहन का मालिकाना हक हस्तांतरित करना, पंजीयन निरस्तीकरण, और डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं शामिल हैं। यह कदम पुरानी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती के लिए उठाया गया है।
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अप्रैल 2019 से अनिवार्य है एचएसआरपी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों के लिए डीलर स्तर पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया था। लेकिन, सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाए गए हैं, लेकिन डीलरों द्वारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) पोर्टल पर वाहनों का डेटा अपलोड करने में लापरवाही बरती जा रही है। इस कारण डेटा अपडेशन की प्रक्रिया धीमी है।
25 लाख वाहनों में नहीं लगी एचएसआरपी
प्रदेश में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत 50 लाख से अधिक वाहनों में से लगभग आधे, यानी 25 लाख वाहनों में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। परिवहन विभाग ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और अब सख्ती बरतने का फैसला किया है। बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के मालिकों को जल्द से जल्द नंबर प्लेट लगवाने की सलाह दी गई है।
बिना हेलमेट पेट्रोल पर भी सख्ती
दूसरी ओर, भोपाल प्रशासन ने बिना हेलमेट (Without Helmet) के पेट्रोल या सीएनजी देने पर भी सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पेट्रोल पंप बिना हेलमेट वाले वाहन चालक को ईंधन देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों के लिए लागू किया गया है ताकि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
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वाहन मालिकों के लिए सलाह
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं और हेलमेट जैसे सुरक्षा नियमों का पालन करें। इन नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल सेवाएं बंद हो सकती हैं, बल्कि जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

