नीलम सिंह चौहान, ख़बरीमीडिया
Delhi: आम्रपाली ग्रुप(Amrapali Group) के फ्लैट खरीदारों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन 1100 फ्लैट खरीदारों को नोटिस भेजा है जिन्होंने आम्रपाली के अलग अलग प्रोजेक्ट(Amrapali Projects) में घर लिए लेकिन डॉक्यूमेंट्स सत्यापित यानी वेरिफाई नहीं करवाया।
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम फ्लैट खरीदारों को साफ कह दिया है कि अगर निवेशकों ने संजीदगी नहीं दिखाई तो उन्हें फ्लैट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि इसी वजह से Amrapali Group की बची हुई परियोजनाओं को जल्द से जल्द अदालत की निगरानी में सरकार समर्थित निर्माण कंपनी NBCC के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है.
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अधिकारियों का ये कहना है कि कंपनी ने पहले से ही कोर्ट रिसीवर को तैयार हो चुके फ्लैटों की सूची को दे दिया था. जिन परियोजना के अंर्तगत ये फ्लैट तैयार हैं उनमें सेंचुरियन पार्क, ड्रीम वैली , प्लैटिनम,लेजर वैली प्रिंस्ली एस्टेट, सफायर 1 और 2, सिलिकॉन सिटी 1 और 2 और जोडियक भी शामिल हैं.
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जानिए कि कैसे मिलेगी एनओसी ?
नियमों के अनुसार, जो भी खरीददार को कोर्ट रिसीवर, वरिष्ठ वकील और वेकंटरमणि के कार्यालय में जाना होगा. यहाँ के सभी खरीददारों को ये साबित करने के लिए सारे डाक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने होंगे कि उनके खिलाफ कोई बकाया नहीं है. ऐसा हो जाने पर उन्हें NOC दे दी जाएगी. अभी भी कुल 800 से अधिक खरीददार ऐसे हैं जो अपने भुगतान से जुड़े दस्तावेजों को जमा नहीं कर पाए हैं. जिन लोगों ने अभी तक अपने दस्तावेजों को जमा नहीं किया है, उन्हें 15 अक्टूबर तक ऐसा करने के लिए बोला गया है. जिन खरीददारों ने noc को हासिल कर लिया है, उन्हें 20 सितम्बर तक कब्ज़ा लेने के लिए कहा गया है.