बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है जहां स्कूल पैरेंट्स को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों ने जो फीस ली थी, उसमें से 15 फीसदी वापस करें या एडजेस्ट करें। लेकिन अब इस फैसले के बाद प्राइवेट स्कूलों को फीस वापस नहीं करनी होंगे.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी में आदेश सुनाया था कि, प्राइवेट स्कूलों को कोरोना काल के दौरान ली गई फीस की 15 फीसदी राशि वापस करनी होगी या आगे के सत्र में एडजस्ट करनी होगी… इस फैसले को चुनौती देते हुए कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की थी.
इतना ही नहीं, हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी फीस वापस न करने पर नोएडा के डीएम ने 90 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. डीएम द्वारा लगाए गए इस जुर्माने के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें नामचीन स्कूल भी शामिल हैं. कोरोना महामारी के समय स्कूलों ने अभिभावकों से पूरी स्कूल फीस वसूली थी. इसके खिलाफ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी. जहां स्कूलों को फीस लौटाने का आदेश दिया गया था. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है.
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