Noida News: अगर आपका भी बेटा या बेटी 18 साल से कम का है और आप उन्हें बाइक (Bike) या कार (Car) चलाने को देते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में नाबालिग को वाहन थमाने पर पांच अभिभावकों (Guardians) के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) की धारा-125 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि यह एक्शन नए कानून के तहत हुआ है।
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ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की ओर से लगातार दूसरे दिन नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामले में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस के इस अभियान के दौरान पांच वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस अभियान में अबतक 10 अभिभावकों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्र्रैफिक पुलिस ने पांच अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 9 वाहनों को सीज कर दिया था।
डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव ने बताया कि जगत फार्म के पास चेकिंग के दौरान ट्रैफिक निरीक्षक संजय पाल ने बीटा-2 के शैलेंद्र कुमार शर्मा और बिनेश नागर के खिलाफ बीटा-2 कोतवाली में केस दर्ज करवाया है। वहीं सेक्टर-57 स्थित लेबर चौक के पास चेकिंग के दौरान नाबालिग के वाहन चलाते मिलने पर ट्रैफिक निरीक्षक रमेश चौहान के द्वारा गाजियाबाद नवीन चंद और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति खिलाफ सेक्टर-58 कोतवाली में केस दर्ज करवाया गया है।
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18 वर्ष से कम आयु स्कूल के छात्र-छात्राओं को भी ना दें गाड़ी
आपको बता दें कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है उन्हें बाइक या कार चलाना किसी भी दशा में उचित नही हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। नाबालिग को पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी नहीं मिल सकता है। 18 वर्ष से कम आयु स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के बाइक या कार चलाया जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है।
कोई भी अभिभावक अपने 18 साल से कम आयु के छात्र, छात्रा को बाइक या कार किसी भी स्थिति में न दें। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 (क) के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग के वाहन चलाते मिलने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-125 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जानिए क्या है सजा
आपको बता दें कि नए कानून के अनुसार 25 हजार रुपये का जुर्माना, 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष की आयु तक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का भी नियम है।
ट्रैफिक पुलिस की ओर से सेक्टर-125 स्थित मयूर विहार गोल चक्कर के पास विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हेलमेट के साथ सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान किए गए। अभियान के दौरान डीसीपी ट्रैफिक के साथ यातायात निरीक्षक शैलेंद्र सिंह मौजूद रहे।