RBI: भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पेटीएम के बाद एक और ऐप पर बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि RBI ने परमिशन के बिना प्रीपेड भुगतान उत्पाद (PPI) जारी करने वाली कंपनी टॉकचार्ज (Talkcharge) पर एक्शन ले लिया है। टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को ग्राहकों के वॉलेट में पड़े पैसे वापस करने का निर्देश जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक बयान में लोगों को वेबसाइट/एप्लिकेशन (Website/Applications) का प्रयोग करते समय और इस तरह की किसी भी अनाधिकृत इकाई को अपना पैसा देने से पहले सावधान होने को कहा है।
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RBI ने कहा कि लोगों को कहीं भी पैसे देने के पहले यह तय करना होगा कि वेबसाइट या एप्लिकेशन या इकाई को वह करने की अनुमति है भी या नहीं, जो वह कर रही है। रिजर्व बैंक को जानकारी हुई है गुरुग्राम की कंपनी टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज पेमेंट और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Settlement Systems Act 2007) के प्रावधानों के तहत जरूरी मंजूरी लिए बगैर ही अपनी वेबसाइट और टॉकचार्ज ऐप के माध्यम से पीपीआई जारी कर रही है।
इस ऐप से लोगों को हो रही समस्या
भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI) ने इस ऐप के खिलाफ अचानक एक्शन नहीं लिया है। सोशल मीडिया से लेकर गूगल प्ले स्टोर तक पर इस ऐप के खिलाफ लगातार शिकायते मिल रही हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी इस ऐप के माध्यम से एक बड़ा स्कैम कर रही है। गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप की रेटिंग मात्र 1.6 है, जो दिखाता है कि इस ऐप से लगभग सभी लोगों को समस्या हो रही है।
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15 दिन में वापस करने होंगे वॉलेट मनी
RBI ने 2 अप्रैल को जारी आदेश में कंपनी को प्रीपेड भुगतान उत्पाद या वॉलेट जारी करने और संचालन रोकने के साथ ही 15 दिनों के अन्दर वॉलेट में रखी राशि वापस करने को कहा था। लेकिन कंपनी के अनुरोध पर राशि वापसी की समय सीमा को बढ़ाकर 17 मई, 2024 कर दिया गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को कंपनी से मिले कैशबैक पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उसने टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज को सिर्फ वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि वापस करने को कहा है।