Traffic News: होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। वाहनों से लेकर ले जाने वाले सामान की भी चेकिंग की जा रही है। जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) अभियान चलाकर चेकिंग कर रही है। ऐसे में सभी गाड़ी चालकों को ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) का पालन करना अनिवार्य हो गया है। अगर, कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो तुरंत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान काट दिया जाता है।
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ऐसे में गाड़ी चलाते समय आपको हमेशा अपने वाहन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट जरूर रखना चाहिए है। इनमें लाइसेंस (License) से लेकर आरसी और इंश्योरेंस जैसी डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, इसमें वहीं एक और चीज है, जिसके बिना अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपका सीधा ₹10,000 का चालान कर दिया जा सकता है। जबकि, इसे बनाने में न ज्यादा समय न ज्यादा पैसा लगता है। इसको बनाने में कीमत महज ₹100 लगते है।
सभी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट जरूरी
आपको बता दें कि PUC सर्टिफिकेट जिसे आम या बोलचाल की भाषा में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी कहते है। इस डॉक्यूमेंट के बिना गाड़ी चलाने पर आपका 10 हजार का भारी चालान किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा जारी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब भी PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो तो इसे तुरंत बनाना जरूरी है।
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जानिए कैसे बनेगा ये PUC सर्टिफिकेट
बता दें कि कार के लिए ये PUC सर्टिफिकेट (PUC Certificate) 1 साल तक का बन जाता है। तो वहीं बाइक के लिए बस 3 महीने की वैलिडिटी होती है। यानी कि हर 3 महीने में आपको नया PUC बनवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका भारी चालान कर सकती है। जबकि, कार के लिए इसकी fee करीब ₹100 और बाइक या स्कूटर के लिए ₹70 या फिर ₹80 तक होती है।
पेट्रोल पंप पर भी कट रहे चालान
आपको बता दें कि अगर आपके वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं हैं तो अब यह काफी महंगा पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने वाहनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड कैमरों से नजर रखने के अलावा ई-चालान (E-Challan) भेजने की कार्रवाई तेज कर दी है। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में 100 पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगा दिए गए हैं। इन कैमरों के बेहतर संचालन के लिए परिवहन विभाग एक एकीकृत एप्लीकेशन शुरू करने वाला है। इसके जरिये पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरे एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए 6 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है, यह 5 साल के लिए होगा।
पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर पहुंचते ही वाहन का नंबर प्लेट सीसीटीवी कैमरों (CCTV cameras) के जरिये स्कैन हो जाएगा। 30 सेकंड में यह जानकारी हो जाएगी कि वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र है या नहीं। अगर नहीं है तो पेट्रोल पंप पर लगी स्क्रीन में बता दिया जाएगा। अगर तीन घंटे के भीतर प्रदूषण जांच नहीं करवाया तो 10 हजार रुपये का चालान हो जाएगा।