Noida News: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से धारा-144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिले में धारा-144 (Section-144) आज से 19 जून तक लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट (Police Commissionerate) की तरफ से यह फैसला शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या आन्दोलन करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
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इन पर सब कामों पर रहेगा प्रतिबंध
धारा-144 के दौरान सरकारी इमारतों के असपास ड्रोन उड़ाए जाना, धार्मिक स्थानों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना, सार्वजनिक और विवादित स्थानों पर नमाज या पूजा पाठ करना, धार्मिक बैनर, पोस्टर और झंडों का प्रदर्शन, किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, लाठी-डंडों और घातक- धारदार हथियारों को लेकर चलना, हथियारों का शादी विवाह में प्रदर्शन करना, किसी को उकसाने और भड़काने वाला संगीत बजाना, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीनान और छतों पर ईंट, पत्थर और बोतलें एकत्रित करने पर रोक रहेगी।
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जानिए क्यों लगाई गई धारा-144
आपको बता दें कि 16 जून को देशभर में ज्येष्ठ गंगा दशहरा (Ganga Dussehra) पर्व मनाया जाएगा। वहीं, 17 जून को मुस्लिम धर्म के अनुयायियों द्वारा ईद-उल-अजहा अर्थात बकरीद (Bakrid) का पर्व मनाया जाएगा। दोनों त्यौहारों को देखते हुए सामाजिक असामाजिक तत्व किसी तरह का उन्माद एवं अशांति न फैला सकें। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से निषेधाज्ञा के रूप में धारा-144 लागू की गई है। बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार समाज के प्रतिष्ठित एवं संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहारों को मनाने के लिए बातचीत कर रहा है।