RBI: देश के दो बैंकों के ग्राहकों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI देश के सभी बैंकों की निगरानी करता है। अगर कोई भी बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करता, तो उसपर एक्शन भी लेता है। अपनी मनमानी करने वाले बैंकों पर आरबीआई (RBI) जुर्माना भी लगाता है। इसी कड़ी में अब आरबीआई (RBI) ने दो बैंकों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। इनमें से एक बैंक के अकाउंटहोल्डर्स अब सिर्फ 15,000 रुपए और दूसरे बैंक के अकाउंटहोल्डर्स सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। आइए विस्तार से बताते हैं कि ये कौन से बैंक हैं।
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आपको बता दें कि RBI ने मुंबई स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक (Sarvodaya Co-operative Bank) और यूपी के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (National Urban Co-operative Bank) पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं।
आरबीआई ने दोनों बैंकों पर बिगड़ती फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए यह एक्शन लिया है। सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों पर अपने अकाउंट से सिर्फ 15,000 रुपए निकाल सकते हैं। वहीं नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं।
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क्या होगा ग्राहकों के बाकी पैसों का
डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी जमा रकम का सिर्फ 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम के हकदार होंगे। दोनों बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के तहत अंकुश 15 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि इन दिशानिर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार आने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेंगे। आरबीआई ने कहा कि प्रतिबंध 15 अप्रैल 2024 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगे।