Noida News: राजधानी दिल्ली से लगे यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में क्रिसमस और नए साल के मौके शराब की दुकानें (Liquor Shops) देर तक खुलेंगी। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 11 बजे रात तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। यह आदेश सिर्फ दो दिनों 24 दिसंबर और 31 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। आबकारी विभाग (Excise Department) के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है।
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यह कदम उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन के आदेश के बाद उठाया गया है, जिन्होंने क्रिसमस और नए साल के एक दिन पहले सभी खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री की अवधि बढ़ाने के संबंध में समान निर्देश जारी किए थे।
रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें
गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आदेश के अनुपालन में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकृत शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। आमतौर पर, क्षेत्र में अधिकृत शराब की दुकानें रात 10 बजे ही बंद करने के निर्देश होते हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में, उत्पाद शुल्क विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा निवासियों से कहा कि यदि वे पार्टियों की मेजबानी करने पर विचार कर रहे हैं, चाहे वे घरों पर या सामुदायिक स्तर पर हों, जहां शराब परोसी जाएगी, तो वो बार लाइसेंस के लिए आवेदन जरूर करें।
अधिकारियों ने वार्निंग भी दी कि शराब परोसने के लिए वैध लाइसेंस नहीं होना गैरकानूनी है और जुर्माना और गिरफ्तारी सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि पार्टियों में शराब परोसने के दो श्रेणियों में लाइसेंस मौजूद है।
एक उन व्यक्तियों के लिए है जहां छोटी पार्टी होनी है, जो 4,000 रुपये के शुल्क पर जारी किया जाता है।
श्रीवास्तव ने आगे बताया कि दूसरा लाइसेंस 11,000 रुपये का है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्टोरेंट और भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बढ़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है।
अधिकारी के मुताबिक अगर परोसी जाने वाली शराब उत्तर प्रदेश के बाहर से है, जिसमें पड़ोसी राज्य हरियाणा या दिल्ली से खरीदी गई शराब भी शामिल है, तो लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। बीईओ ने कहा, ‘ये दोनों लाइसेंस एक दिन के लिए वैध हैं। आवेदक upexciseportal.in पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।